अमृतसर पुलिस का सख्त आदेश:ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

अमृतसर पुलिस का सख्त आदेश:ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

पंजाब पुलिस में अब अगर कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान रील देखते या सोशल मीडिया साइट्स पर स्क्रॉल करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों के आदेश पर अमृतसर कमिश्नरेट ऑफिस से ये आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा- यह देखने में आया है कि अक्सर पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी पर बैठे-बैठे, कार में बैठे-बैठे और ड्यूटी के दौरान वे अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं देते। जगह-जगह स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया या अन्य चैट आदि में बातचीत/ध्यान भटकाते रहते हैं, जिसके कारण वे न केवल आम जनता की सुरक्षा का अपना कर्तव्य भूल जाते हैं बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए निर्देश दिया गया है कि भविष्य में यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ड्यूटी के दौरान विचलित पाया गया या स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर कुछ भी देखता हुआ पाया गया तो इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा। उस पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फोन का इस्तेमाल फोन सुनने व करने के लिए ही करें पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि यदि अति आवश्यक हो तो ड्यूटी के दौरान फोन सुनने या करने तक ही सीमित रहना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी स्थल पर ही नहीं, ड्यूटी प्वाइंट पर भी उक्त आदेशों की पालना होनी चाहिए और फोन सुनते व करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। सीनियर अधिकारी निचले अधिकारियों को करेंगे सूचित इस आदेश के संबंध में संबंधित मुख्य अधिकारी, पुलिस स्टेशन समूह जी.ओ. और संबंधित ड्यूटी प्रभारी अपने अधीन कर्मचारियों को सूचित करने और ब्रीफिंग करने के लिए जिम्मेदार लेगा। समय-समय पर उनकी जांच भी यही अधिकारी करेंगे। यदि कोई कर्मचारी डांट-फटकार के बावजूद इस तरह के व्यवहार से बाज नहीं आता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए या फिर उसे ड्यूटी के दौरान स्मार्ट फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी जाए। पढ़ेंः क्या हैं आदेश- पंजाब पुलिस में अब अगर कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान रील देखते या सोशल मीडिया साइट्स पर स्क्रॉल करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों के आदेश पर अमृतसर कमिश्नरेट ऑफिस से ये आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा- यह देखने में आया है कि अक्सर पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी पर बैठे-बैठे, कार में बैठे-बैठे और ड्यूटी के दौरान वे अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं देते। जगह-जगह स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया या अन्य चैट आदि में बातचीत/ध्यान भटकाते रहते हैं, जिसके कारण वे न केवल आम जनता की सुरक्षा का अपना कर्तव्य भूल जाते हैं बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए निर्देश दिया गया है कि भविष्य में यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ड्यूटी के दौरान विचलित पाया गया या स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर कुछ भी देखता हुआ पाया गया तो इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा। उस पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फोन का इस्तेमाल फोन सुनने व करने के लिए ही करें पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि यदि अति आवश्यक हो तो ड्यूटी के दौरान फोन सुनने या करने तक ही सीमित रहना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी स्थल पर ही नहीं, ड्यूटी प्वाइंट पर भी उक्त आदेशों की पालना होनी चाहिए और फोन सुनते व करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। सीनियर अधिकारी निचले अधिकारियों को करेंगे सूचित इस आदेश के संबंध में संबंधित मुख्य अधिकारी, पुलिस स्टेशन समूह जी.ओ. और संबंधित ड्यूटी प्रभारी अपने अधीन कर्मचारियों को सूचित करने और ब्रीफिंग करने के लिए जिम्मेदार लेगा। समय-समय पर उनकी जांच भी यही अधिकारी करेंगे। यदि कोई कर्मचारी डांट-फटकार के बावजूद इस तरह के व्यवहार से बाज नहीं आता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए या फिर उसे ड्यूटी के दौरान स्मार्ट फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी जाए। पढ़ेंः क्या हैं आदेश-   पंजाब | दैनिक भास्कर