पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में करीब 56 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं पुलिस ने तीनों के पास से ड्रग मनी भी जब्त की है। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों जल्द ही इस मामले की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि दो अलग-अलग मामलों में 9.2 किलो हेरोइन बरामद की है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस स्टेशन छेहर्टा ने शिव एन्क्लेव राजासांसी ग्रामीण के क्षेत्र से दो ड्रग तस्करों को पकड़ा है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी दूसरे मामले में पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों मामलों में, NDPS अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जानकारी हासिल की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में करीब 56 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं पुलिस ने तीनों के पास से ड्रग मनी भी जब्त की है। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों जल्द ही इस मामले की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि दो अलग-अलग मामलों में 9.2 किलो हेरोइन बरामद की है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस स्टेशन छेहर्टा ने शिव एन्क्लेव राजासांसी ग्रामीण के क्षेत्र से दो ड्रग तस्करों को पकड़ा है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी दूसरे मामले में पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों मामलों में, NDPS अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जानकारी हासिल की जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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मायके वालों ने पति के दोस्त की हत्या की:अमृतसर में बेटी को नहीं भेजा ससुराल; पति लेने आया तो हमला कर दिया अमृतसर के देहाती इलाके में एक लकड़ी को उसके ससुराल वापस भेजने की बजाए मायके वालों ने ससुरालियों पर हमला कर दिया। जिससे लड़के के दोस्त की मौत हो गई। पुलिस ने दो दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। भिंडीसैदा निवासी सुखदेव सिंह ने बताया कि तीन साल पहले वजीर सिंह की बेटी जश्नप्रीत कौर के साथ उसका प्रेम विवाह हुआ था। आरोपी वजीर सिंह और उसके मायके वाले इस शादी से खुश नहीं थे। उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी होने के बाद परिवार ने जश्नप्रीत कौर के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले जश्नप्रीत कौर को उसके पिता वजीर सिंह ने घर बुलाया था। जैसे ही जश्नप्रीत कौर बेटी के साथ पिता के घर पहुंची तो आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया और वापस नहीं आने दिया। यहां तक कि पत्नी को उसके साथ बातचीत नहीं करने देते थे। 25 अगस्त को पत्नी ने किसी तरह फोन पर बात कर उसे सूचना दी और बताया कि उसके परिवार वाले उसे वापस नहीं भेज रहे। इसके बाद वह अपनी तीन बहनों राजविंदर कौर, सुमनप्रीत कौर और शिंदर कौर, दोस्त राजबीर सिंह उर्फ राजू सहित सात आठ लोग जश्नप्रीत कौर को लेने गए थे। जब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ ससुराल पहुंचा तो वहां आरोपी पहले से हथियारों के साथ लैस थे। आरोपियों ने उनकी कोई बात न सुनी और सीधा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी वजीर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजबीर सिंह पर दातर और किरचों से मारकर लहूलुहान कर दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां राजबीर की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें पड़ताल कर रही हैं।
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पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन पर होंगे नगर निगम चुनाव:हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में राज्य में बिना परिसीमन के चुनाव करवाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य के नगर निगमों फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, जहां पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव होने थे। हाईकोर्ट बोला- नए सिरे से नहीं होगा सीमांकन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और कस्बों द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू किए बिना निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मुद्दा उठाया गया था कि क्या नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के लंबित चुनाव के कारण होने चाहिए। बिना परिसीमन के चुनाव कराने का आदेश पीठ के समक्ष बहस करते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को घर-घर सर्वेक्षण करने, कच्चा नक्शा तैयार करने और उसका परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक परिसीमन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता है। बताया गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और तीन नगर पालिकाओं यानी नगर निगम जालंधर, नगर परिषद तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसों के गठन की प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। कार्यकाल समाप्त होने के कारण विकास कार्य ठप है एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को परिसीमन का पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य को बिना परिसीमन प्रक्रिया के चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। इनमें से कई का कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक हो गया है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। याचिका के अनुसार, राज्य में अधिकांश नगर परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2023 में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी। लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। याचिका के मुताबिक, उन्होंने चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. इसलिए अब उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से चुनाव कराने के निर्देश मांगने को मजबूर होना पड़ा है।
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