अमृतसर में 4 इमिग्रेशन सेंटरों के लाइसेंस रद्द:मानव तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई, युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध में भेजे जाने पर प्रशासन अलर्ट

अमृतसर में 4 इमिग्रेशन सेंटरों के लाइसेंस रद्द:मानव तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई, युवाओं को रूस-यूक्रेन युद्ध में भेजे जाने पर प्रशासन अलर्ट

अमृतसर जिले में युवाओं को नौकरी का लालच देकर पहले रूस और फिर यूक्रेन युद्ध में भेजने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सभी आइल्ट्स कोचिंग सेंटरों और इमिग्रेशन दफ्तरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के आदेश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ज्योति बाला ने उन सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए थे। यह कार्रवाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत की गई। इन संस्थानों के लाइसेंस या तो खत्म हो चुके थे या फिर उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन नहीं किया था। ज्योति बाला ने बताया कि कई एजेंसियों ने अपने दफ्तर बंद करने की बात कही है, जबकि कुछ ने रिन्यू करवाने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनके लाइसेंस रद्द हुए जिम्मेदारी और मुआवजे की शर्तें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि इन लाइसेंसधारियों या उनकी फर्मों के खिलाफ किसी अधिनियम/नियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित लाइसेंसधारी/फर्म मालिक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और मुआवजा देने के लिए भी बाध्य होगा। युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने और मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अमृतसर जिले में युवाओं को नौकरी का लालच देकर पहले रूस और फिर यूक्रेन युद्ध में भेजने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सभी आइल्ट्स कोचिंग सेंटरों और इमिग्रेशन दफ्तरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के आदेश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ज्योति बाला ने उन सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए थे। यह कार्रवाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत की गई। इन संस्थानों के लाइसेंस या तो खत्म हो चुके थे या फिर उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन नहीं किया था। ज्योति बाला ने बताया कि कई एजेंसियों ने अपने दफ्तर बंद करने की बात कही है, जबकि कुछ ने रिन्यू करवाने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनके लाइसेंस रद्द हुए जिम्मेदारी और मुआवजे की शर्तें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि इन लाइसेंसधारियों या उनकी फर्मों के खिलाफ किसी अधिनियम/नियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित लाइसेंसधारी/फर्म मालिक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और मुआवजा देने के लिए भी बाध्य होगा। युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने और मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।   पंजाब | दैनिक भास्कर