करनाल में असंध नगरपालिका के अयोग्य घोषित चेयरमैन सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, स्टेट इलैक्शन कमीशन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, नगरपालिका असंध, नायब तहसीलदार कम सहायक रिटर्निग ऑफिसर से जवाब मांगने नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। जिसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। सतीश कटारिया ने कहा कि उनकी मार्कशीट फर्जी नहीं है, इलैक्शन कमीशन उनके शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं मान रहा है। सतीश कटारिया ने कहा कि मुझे इलैक्शन कमीशन ने अयोग्य घोषित किया है, जबकि इलैक्शन कमीशन के पास अयोग्य घोषित करने की पावर नहीं है। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर समय मांगा गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार नहीं हो जाती तब तक समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं मिला। जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि सतीश कटारिया ने न केवल असंध नगरपालिका, बल्कि जनता के साथ भी बड़ा धोखा किया। स्टेट इलैक्शन कमीशन की जांच को भी हाईकोर्ट में गलत ठहराने का प्रयास किया है। कटारिया इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज कर रहा है कि वह उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, यह व्यक्ति प्रशासन को ही नहीं कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया बोहत की ओर से एडवोकेट सनाया कौशल ने पैरवी की। वहीं सतीश कटारिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव भल्ला पैरवी के लिए खड़े थे। याचिकाकर्ता सतीश कटारिया ने बताया है कि अदालत द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश हुए, जिसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। जानिए क्या है पूरा मामला 2022 में हुए असंध नगरपालिका चुनाव में कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। कटारिया ने 4408 वोटों के साथ जीत दर्ज की और चेयरमैन बने। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया था। बाद में कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। असंध में आम आदमी पार्टी की टिकट पर नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रही एडवोकेट सोनिया बोहत ने सतीश कटारिया पर 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। फर्जी मार्कशीट का खुलासा आरटीआई द्वारा हुआ था। एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि चुनाव के दौरान ही मार्कशीट पर संदेह हुआ था। यह यूपी बोर्ड की थी, लेकिन उसमें कई त्रुटियां थीं। उन्होंने आरटीआई से सच्चाई सामने लाई। हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, चेयरमैन अयोग्य घोषित मामले को लेकर सोनिया बोहत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनिया ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट इलैक्शन कमीशन ने जांच की, जिसके बाद 10 अप्रैल 2023 को सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि बीती चार नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई थी। जिसके बाद 20 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इलैक्शन कमीशन की जांच का सही ठहराया था। इसके बाद कटारिया ने 26 नवंबर को उसी बेंच के समक्ष पुनर्विचार याचिका लगाई। 27 नवंबर को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस पर सतीश कटारिया का कहना है कि मैने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने तक के लिए समय मांगा था, लेकिन वह समय नहीं मिला। अब आगे क्या होगा नगरपालिका के सचिव प्रदीप खरब के मुताबिक, चेयरमैन पद को लेकर दोबारा इलैक्शन होता है। जिसके लिए छह माह का समय होता है। ऐसे में डायरेक्टर ऑफिस से डायरेक्शन आएगी, उसी के अनुरूप आगामी प्रक्रिया होगी। एडीसी के मार्फत डीएमसी को गाइडलाइंस जाएगी और वहां से डायरेक्शन नगरपालिका असंध को पहुंचेगी। करनाल में असंध नगरपालिका के अयोग्य घोषित चेयरमैन सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, स्टेट इलैक्शन कमीशन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, नगरपालिका असंध, नायब तहसीलदार कम सहायक रिटर्निग ऑफिसर से जवाब मांगने नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। जिसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। सतीश कटारिया ने कहा कि उनकी मार्कशीट फर्जी नहीं है, इलैक्शन कमीशन उनके शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं मान रहा है। सतीश कटारिया ने कहा कि मुझे इलैक्शन कमीशन ने अयोग्य घोषित किया है, जबकि इलैक्शन कमीशन के पास अयोग्य घोषित करने की पावर नहीं है। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर समय मांगा गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार नहीं हो जाती तब तक समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं मिला। जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि सतीश कटारिया ने न केवल असंध नगरपालिका, बल्कि जनता के साथ भी बड़ा धोखा किया। स्टेट इलैक्शन कमीशन की जांच को भी हाईकोर्ट में गलत ठहराने का प्रयास किया है। कटारिया इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज कर रहा है कि वह उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, यह व्यक्ति प्रशासन को ही नहीं कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया बोहत की ओर से एडवोकेट सनाया कौशल ने पैरवी की। वहीं सतीश कटारिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव भल्ला पैरवी के लिए खड़े थे। याचिकाकर्ता सतीश कटारिया ने बताया है कि अदालत द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश हुए, जिसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। जानिए क्या है पूरा मामला 2022 में हुए असंध नगरपालिका चुनाव में कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। कटारिया ने 4408 वोटों के साथ जीत दर्ज की और चेयरमैन बने। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया था। बाद में कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। असंध में आम आदमी पार्टी की टिकट पर नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रही एडवोकेट सोनिया बोहत ने सतीश कटारिया पर 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। फर्जी मार्कशीट का खुलासा आरटीआई द्वारा हुआ था। एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि चुनाव के दौरान ही मार्कशीट पर संदेह हुआ था। यह यूपी बोर्ड की थी, लेकिन उसमें कई त्रुटियां थीं। उन्होंने आरटीआई से सच्चाई सामने लाई। हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, चेयरमैन अयोग्य घोषित मामले को लेकर सोनिया बोहत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनिया ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट इलैक्शन कमीशन ने जांच की, जिसके बाद 10 अप्रैल 2023 को सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि बीती चार नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट हुई थी। जिसके बाद 20 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इलैक्शन कमीशन की जांच का सही ठहराया था। इसके बाद कटारिया ने 26 नवंबर को उसी बेंच के समक्ष पुनर्विचार याचिका लगाई। 27 नवंबर को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस पर सतीश कटारिया का कहना है कि मैने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने तक के लिए समय मांगा था, लेकिन वह समय नहीं मिला। अब आगे क्या होगा नगरपालिका के सचिव प्रदीप खरब के मुताबिक, चेयरमैन पद को लेकर दोबारा इलैक्शन होता है। जिसके लिए छह माह का समय होता है। ऐसे में डायरेक्टर ऑफिस से डायरेक्शन आएगी, उसी के अनुरूप आगामी प्रक्रिया होगी। एडीसी के मार्फत डीएमसी को गाइडलाइंस जाएगी और वहां से डायरेक्शन नगरपालिका असंध को पहुंचेगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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