करनाल की असंध नगरपालिका के चेयरमैन सतीश कटारिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। आरोप हैं कि नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए कटारिया ने 10वीं कक्षा की फर्जी डीएमसी का इस्तेमाल किया था। आप पार्टी की प्रत्याशी ने कटारिया की डीएमसी को लेकर आरटीआई लगाई, जिसमें फर्जी डीएमसी होने का खुलासा हुआ। एडवोकेट सोनिया बोहत फर्जी डीएमसी के रिकॉर्ड लेकर हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस भिजवाए। जिसके बाद जांच शुरू हुई, जिसमें डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और हाईकोर्ट के नोटिस की गाइडलाइन पर चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को चेयरमैन सतीश कटारिया को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट में अपील की। एडवोकेट सोनिया बोहत अपने वकील एडवोकेट जीएस संधू के साथ हाईकोर्ट में पेश हुई और कानूनी लड़ाई लड़ी। बीती 4 नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्युमेंट हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए चेयरमैन सतीश कटारिया को अयोग्य घोषित कर दिया। 4408 वोट लेकर चेयरमैन बने थे सतीश कटारिया
2022 में नगर पालिका असंध का चुनाव हुआ। जिसमें सतीश कटारिया ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन का नॉमिनेशन किया था। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोट से हराया था और चेयरमैन बने थे। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी एडवोकेट सोनिया बोहत भी चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी। जिसमें इन्हें 1335 वोट मिले थे और चौथे स्थान पर रही थी। आपको बता दे कि पहले कटारिया ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि जब नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे थे, तो उस दौरान उनकी नजर सतीश कटारिया की डीएमसी पर पड़ी थी। डीएमसी यूपी बोर्ड की थी। जिस पर फर्जी होने का शक हुआ। इलेक्शन में सतीश कटारिया जीत गए थे। जिसके बाद सोनिया बोहत ने आरटीआई से डीएमसी के फर्जी होने की पुष्टि की। सोनिया बोहत का कहना है कि सतीश कटारिया ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा, जो नगरपालिका के नियमों और चुनाव आयोग के साथ धोखा था और इससे भी बड़ा धोखा असंध की जनता के साथ था। इसलिए ऐसे शख्स की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए थी। नगरपालिका के चेयरमैन सतीश कटारिया का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के कोई फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए। माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा और अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। करनाल की असंध नगरपालिका के चेयरमैन सतीश कटारिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। आरोप हैं कि नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए कटारिया ने 10वीं कक्षा की फर्जी डीएमसी का इस्तेमाल किया था। आप पार्टी की प्रत्याशी ने कटारिया की डीएमसी को लेकर आरटीआई लगाई, जिसमें फर्जी डीएमसी होने का खुलासा हुआ। एडवोकेट सोनिया बोहत फर्जी डीएमसी के रिकॉर्ड लेकर हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस भिजवाए। जिसके बाद जांच शुरू हुई, जिसमें डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और हाईकोर्ट के नोटिस की गाइडलाइन पर चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को चेयरमैन सतीश कटारिया को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट में अपील की। एडवोकेट सोनिया बोहत अपने वकील एडवोकेट जीएस संधू के साथ हाईकोर्ट में पेश हुई और कानूनी लड़ाई लड़ी। बीती 4 नवंबर को हाईकोर्ट में फाइनल आर्ग्युमेंट हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए चेयरमैन सतीश कटारिया को अयोग्य घोषित कर दिया। 4408 वोट लेकर चेयरमैन बने थे सतीश कटारिया
2022 में नगर पालिका असंध का चुनाव हुआ। जिसमें सतीश कटारिया ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन का नॉमिनेशन किया था। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोट से हराया था और चेयरमैन बने थे। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी एडवोकेट सोनिया बोहत भी चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी। जिसमें इन्हें 1335 वोट मिले थे और चौथे स्थान पर रही थी। आपको बता दे कि पहले कटारिया ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। एडवोकेट सोनिया बोहत ने बताया कि जब नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे थे, तो उस दौरान उनकी नजर सतीश कटारिया की डीएमसी पर पड़ी थी। डीएमसी यूपी बोर्ड की थी। जिस पर फर्जी होने का शक हुआ। इलेक्शन में सतीश कटारिया जीत गए थे। जिसके बाद सोनिया बोहत ने आरटीआई से डीएमसी के फर्जी होने की पुष्टि की। सोनिया बोहत का कहना है कि सतीश कटारिया ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा, जो नगरपालिका के नियमों और चुनाव आयोग के साथ धोखा था और इससे भी बड़ा धोखा असंध की जनता के साथ था। इसलिए ऐसे शख्स की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए थी। नगरपालिका के चेयरमैन सतीश कटारिया का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के कोई फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए। माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा और अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर