इलाहाबाद हाईकोर्ट: अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर जौनपुर DM पर लगा दस हजार रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट: अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर जौनपुर DM पर लगा दस हजार रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए बार-बार समय मांगने और उसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताने पर जौनपुर जिले के डीएम पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. हालांकि अदालत ने दस हजार रुपए का हर्जाना लगाने के साथ ही आदेश का अनुपालन करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है. यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने जौनपुर जिले के सुरेंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 23 अक्टूबर को स्थायी अधिवक्ता को याची की शिकायत पर हुए आदेश को अभिलेख पर लाने का निर्देश दिया गया था. 18 नवंबर को उस आदेश का अनुपालन करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया. मंगलवार को स्थायी अधिवक्ता ने उस आदेश का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय की प्रार्थना की, लेकिन कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है कि 23 अक्टूबर के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अदालत का सख्त आदेश</strong><br />हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसी वजह से न्यायहित में स्थायी अधिवक्ता को उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है, बशर्ते उस आदेश का अनुपालन 10 हजार रुपये की लागत पर किया जाए. कोर्ट ने कहा कि डीएम जौनपुर 10 हजार रुपये का भुगतान सात दिन के भीतर करें. कोर्ट ने उन्हें यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूलने की छूट भी दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/allahabad-high-court-deny-cancel-fir-against-former-bsp-mp-atul-rai-and-ips-amitabh-thakur-in-woman-suicide-case-2840106″><strong>महिला की आत्महत्या के मामले में पूर्व BSP सांसद की मुसीबत बढ़ी, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी हैं आरोपी</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने सख्त आदेश के साथ ही मामले को 18 दिसंबर को नए सिरे से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए डीएम जौनपुर को भेजने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए बार-बार समय मांगने और उसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताने पर जौनपुर जिले के डीएम पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. हालांकि अदालत ने दस हजार रुपए का हर्जाना लगाने के साथ ही आदेश का अनुपालन करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है. यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने जौनपुर जिले के सुरेंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 23 अक्टूबर को स्थायी अधिवक्ता को याची की शिकायत पर हुए आदेश को अभिलेख पर लाने का निर्देश दिया गया था. 18 नवंबर को उस आदेश का अनुपालन करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया. मंगलवार को स्थायी अधिवक्ता ने उस आदेश का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय की प्रार्थना की, लेकिन कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है कि 23 अक्टूबर के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अदालत का सख्त आदेश</strong><br />हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसी वजह से न्यायहित में स्थायी अधिवक्ता को उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है, बशर्ते उस आदेश का अनुपालन 10 हजार रुपये की लागत पर किया जाए. कोर्ट ने कहा कि डीएम जौनपुर 10 हजार रुपये का भुगतान सात दिन के भीतर करें. कोर्ट ने उन्हें यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूलने की छूट भी दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/allahabad-high-court-deny-cancel-fir-against-former-bsp-mp-atul-rai-and-ips-amitabh-thakur-in-woman-suicide-case-2840106″><strong>महिला की आत्महत्या के मामले में पूर्व BSP सांसद की मुसीबत बढ़ी, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी हैं आरोपी</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने सख्त आदेश के साथ ही मामले को 18 दिसंबर को नए सिरे से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए डीएम जौनपुर को भेजने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई है.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड डिजिटल महाकुंभ: अखाड़े कर रहे हैं अपनी ग्लोबल ब्रांडिंग, सभी 13 अखाड़े तैयार कर रहे हैं डेटा बेस