हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 21 अगस्त को जे.सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी (YMCA) फरीदाबाद के दीक्षांत समारोह में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल के दिशा निर्देश व यातायात पुलिस उपायुक्त उषा के मार्गदर्शन में एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। 20 घंटे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला फरीदाबाद में VVIP आगमन के कारण सभी भारी वाहनों का प्रवेश 20 अगस्त शाम 6:00 बजे से 21 अगस्त दोपहर 2:00 तक वर्जित किया गया है। दिल्ली से पलवल, मथुरा व आगरा की तरफ जाने वाले और गुरुग्राम से फरीदाबाद होकर जाने वाले वाहन व आगरा मथुरा से दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वाले वाहन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई फरीदाबाद की सीमाओं में किसी भी प्रकार के बाहरी वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अलावा फरीदाबाद शहर की आंतरिक तथा बाहरी सीमाओं में भी उपरोक्त समय अवधि के दौरान भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। यदि कोई भारी वाहन उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त वांछित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात पुलिस सभी शहरवासियों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालन करें। सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह ऑटो रिक्शा वाहन को निर्धारित स्टैंड पर ही पार्क करें। यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त समय अवधि के दौरान यात्रा के लिए निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ताकि यातायात के दवाब को कम करते हुए प्रभावी यातायात संचालन सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 21 अगस्त को जे.सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी (YMCA) फरीदाबाद के दीक्षांत समारोह में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल के दिशा निर्देश व यातायात पुलिस उपायुक्त उषा के मार्गदर्शन में एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। 20 घंटे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला फरीदाबाद में VVIP आगमन के कारण सभी भारी वाहनों का प्रवेश 20 अगस्त शाम 6:00 बजे से 21 अगस्त दोपहर 2:00 तक वर्जित किया गया है। दिल्ली से पलवल, मथुरा व आगरा की तरफ जाने वाले और गुरुग्राम से फरीदाबाद होकर जाने वाले वाहन व आगरा मथुरा से दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वाले वाहन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई फरीदाबाद की सीमाओं में किसी भी प्रकार के बाहरी वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अलावा फरीदाबाद शहर की आंतरिक तथा बाहरी सीमाओं में भी उपरोक्त समय अवधि के दौरान भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। यदि कोई भारी वाहन उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त वांछित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात पुलिस सभी शहरवासियों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालन करें। सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह ऑटो रिक्शा वाहन को निर्धारित स्टैंड पर ही पार्क करें। यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त समय अवधि के दौरान यात्रा के लिए निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ताकि यातायात के दवाब को कम करते हुए प्रभावी यातायात संचालन सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में दो मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी:भवन कोड-2017 में बदलाव करेगी सरकार; घरेलू यूज में तीन मंजिला बिल्डिंग में छूट मिलेगी
हरियाणा में दो मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी:भवन कोड-2017 में बदलाव करेगी सरकार; घरेलू यूज में तीन मंजिला बिल्डिंग में छूट मिलेगी हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि स्वयं के उपयोग के मामले में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इस केस में चाहे अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। सरकार ने यह फैसला शहरों में वाहनों की पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए विभाग की ओर से भवन कोड-2017 में बदलाव भी सरकार करेगी। लोगों से आपत्तियां मांगी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव या आपत्तियां आएंगी उसके बाद उन पर अमल कर सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। NCR एरिया में डस्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। नई व्यवस्थ्ज्ञा के अनुसार, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य होगा। स्टिल्ट प्लस फोर का केस हाई कोर्ट में लंबित इससे पहले हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनरल वीपी मलिक की याचिका में आरोप है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है। ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।
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भाजपा नेता-तहसीलदार विवाद में अगली सुनवाई 13 को:SDM ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कराए, साक्ष्य जुटा रहे, सीसीटीवी की भी जांच होगी
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हरियाणा के हिसार में करीब एक सप्ताह पहले जनपरिवाद (ग्रीवेंस) समिति की बैठक में अजीब नजारा देखने मिला था। यहां विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार लोगों की शिकायत सुनने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला सचिव घोलू गुर्जर खड़े होकर अपनी परेशानी सुनाने लगे। उन्होंने मंत्री को बताया कि हिसार तहसीलदार ने उनके साथ बदतमीजी की है। घोलू गुर्जर ने कहा कि तहसीलदार ने न सिर्फ उनके साथ गंदा व्यवहार किया, बल्कि ऑफिस में पानी पीने पर भी उनकी बेइज्जती की। कह रहे थे कि मेरी इजाजत के बिना तुमने पानी कैसे पी लिया? घोलू गुर्जर ने मंत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था कि मैं भाजपा का नेता हूं। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। तहसीलदार ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस पर एक्शन होना चाहिए। तहसीलदार पर भाजपा नेताओं ने भी लगाए आरोप
घोलू ने तहसीलदार पर करप्शन के आरोप लगाए। वहीं, नायाब तहसीलदार ने मीटिंग में तहसीलदार का पक्ष रखते हुए मामले को बेबुनियाद बताया। घोलू गुर्जर के समर्थन में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक सैनी और ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी बोले। उन्होंने कहा कि तहसीलदार उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर चुका है। इस पर मंत्री ने SDM ज्योति मित्तल की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई, जिसमें जिलाध्यक्ष और बार प्रधान को भी शामिल किया गया। 14 दिन पहले तहसील ऑफिस में हो गया था विवाद
गौरतलब है कि हिसार में तहसील कार्यालय में भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण उर्फ घोलू गुर्जर और तहसीलदार राकेश मलिक के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने के SHO को मौके पर बुला लिया।
वहीं, भाजपा नेता ने भी अपने साथी एडवोकेट को फोन कर दिया। बार एसोसिएशन प्रधान विनय बिश्नोई, उप-प्रधान विनोद सहित अन्य पदाधिकारी और एडवोकेट मौके पर पहुंच गए। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा।
बाद में तहसीलदार राकेश और भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दे दी। इस घटना के बाद वकीलों ने बैठक कर बार में वर्क सस्पेंड कर दिया था। करीब 3 दिन से हिसार बार में वर्क सस्पेंड रहा।