दिल्ली की अदालत ने MP के पूर्व विधायक को सुनाई जेल की सजा, संसद भवन को उड़ाने की दी थी धमकी <div id=”:tu” class=”Am aiL Al editable LW-avf tS-tW tS-tY” style=”text-align: justify;” tabindex=”1″ role=”textbox” spellcheck=”false” aria-label=”Message Body” aria-multiline=”true” aria-owns=”:w8″ aria-controls=”:w8″ aria-expanded=”false”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (30 मई) को मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को जेल की सजा सुनाई है. किशोर समरीते पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2022 में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी थी. दिल्ली की अदालत ने इसके लिए उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई है. <br /><br />दिल्ली की अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि धमकी भरा पत्र और संदिग्ध पदार्थ संसद को भेजे गए थे, जो भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है. यह एक ऐसा मंच है जहां सभी तरह के मुद्दों और राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर शालीनता और जनता की आकांक्षाओं के सम्मान के साथ चर्चा की उम्मीद की जाती है. <br /><br /><strong>’आरोपी आम नागरिक नहीं, पूर्व विधायक रहे हैं'</strong><br /><br />अदालत ने कहा, “देश की सर्वोच्च चिंतनशील संस्था को डायनामाइट से उड़ा देने की धमकी और धमकी भरे पत्र के साथ संदिग्ध पदार्थ का होना वास्तव में एक गंभीर परिस्थिति है, जिसके लिए उचित सजा की आवश्यकता है. न्यायाधीश ने कहा कि यह भी उतना ही प्रासंगिक है कि दोषी सिर्फ एक साधारण नागरिक नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी का पूर्व विधायक है.”<br /><br />जस्टिस विकास सढुल ने कहा, “संसद भवन की की सुरक्षा और विशेष रूप से ऐसे प्रतिनिधि संस्थानों की पवित्रता के प्रति सबसे अधिक परिचित और संवेदनशील होने के नाते, संसद को इस तरह का धमकी भरा पत्र भेजने से संसद के निर्वाचित सदनों के प्रति हिंसा की धमकी को सामान्य बनाने का काम हुआ. यदि इस तरह के आचरण को नहीं रोका गया, तो इससे अन्य लोगों द्वारा समरीते द्वारा सरकारी नीतियों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए अपनाए गए रास्ते का अनुकरण करने की संभावना बढ़ जाती है.”<br /><br /><strong>50 हजार आर्थिक दंड का भी करना होगा भुगतान</strong><br /><br />दिल्ली की अदालत ने समरीते पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, 16 सितंबर, 2022 को संसद भवन में स्पीड पोस्ट के जरिए एक पार्सल मिला था, जिसमें विस्फोटक से संबंधित कुछ संदिग्ध पदार्थ, एक भारतीय झंडा और संविधान की एक प्रति थी. न्यायाधीश ने कहा कि बालाघाट के लांजी से पूर्व विधायक समरीते का पत्र, जिसमें संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी गई थी, आग से संपत्ति को नष्ट करने की धमकी थी, जिससे उन्हें आईपीसी की धारा 506 के भाग II के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी बनाया गया. <br /><br />न्यायाधीश ने समरीते को विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप से बरी कर दिया, यह देखते हुए कि विचाराधीन पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फोटक नहीं है. समरीते का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनीष कुमार चौधरी ने किया. अदालत ने दिसंबर 2022 में आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि संसद को उड़ाने की धमकी से किसी तरह का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ मांगें पूरी न होने पर 30 सितंबर 2022 को संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने 19 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही पार्सल भेजा है और इस संबंध में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है.</div>