कपूरथला में टैक्स न भरने वाले 9 दुकानदारों को नोटिस:3 दिन में बकाया राशि भरने की चेतावनी, दुकानें होगी सील

कपूरथला में टैक्स न भरने वाले 9 दुकानदारों को नोटिस:3 दिन में बकाया राशि भरने की चेतावनी, दुकानें होगी सील

पंजाब के कपूरथला जिले के नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने रेडक्रॉस मार्केट और सदर बाजार के 9 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दुकानदारों को पहले से चेतावनी दी जा रही है और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा समय पर टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है। समय सीमा पर भुगतान की मांग वहीं नगर निगम अधिकारियों की ओर से रेडक्रॉस मार्केट के 6 और सदर बाजार के 3 दुकानदारों को यह नोटिस भेजा गया है। दुकानदारों को 3 दिन के अंदर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, जुर्माना और ब्याज की राशि जमा करवानी होगी। समय सीमा में भुगतान न करने पर दुकानें सील कर दी जाएगी। बकायादारों की लिस्ट हो रही तैयार निगम कमिश्नर ने नोटिस में पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138 (सी) का हवाला दिया है। इस कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाली दुकानों को सील करने का अधिकार नगर निगम को है। नगर निगम अधिकारियों से शहरवासियों से अपील की गई है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उसे समय सीमा पर भरें, निगम की ओर से शहर की बकाया लिस्ट तैयार की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के कपूरथला जिले के नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने रेडक्रॉस मार्केट और सदर बाजार के 9 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दुकानदारों को पहले से चेतावनी दी जा रही है और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा समय पर टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है। समय सीमा पर भुगतान की मांग वहीं नगर निगम अधिकारियों की ओर से रेडक्रॉस मार्केट के 6 और सदर बाजार के 3 दुकानदारों को यह नोटिस भेजा गया है। दुकानदारों को 3 दिन के अंदर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, जुर्माना और ब्याज की राशि जमा करवानी होगी। समय सीमा में भुगतान न करने पर दुकानें सील कर दी जाएगी। बकायादारों की लिस्ट हो रही तैयार निगम कमिश्नर ने नोटिस में पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138 (सी) का हवाला दिया है। इस कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाली दुकानों को सील करने का अधिकार नगर निगम को है। नगर निगम अधिकारियों से शहरवासियों से अपील की गई है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उसे समय सीमा पर भरें, निगम की ओर से शहर की बकाया लिस्ट तैयार की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर