करनाल की बेटी पर कुरुक्षेत्र में जुल्म:दहेज प्रताड़ना और गर्भपात का आरोप, 4 साल पहले हुई थी शादी

करनाल की बेटी पर कुरुक्षेत्र में जुल्म:दहेज प्रताड़ना और गर्भपात का आरोप, 4 साल पहले हुई थी शादी

हरियाणा के करनाल के बरसत गांव की विवाहित बेटी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, गर्भपात का प्रयास और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विवाहिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पति, सास और ननदों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, दहेज की मांग की और उसका गर्भपात करवाने की भी कोशिश की। शादी के बाद से ही शुरू हो गया उत्पीड़न बरसत निवासी बेटी की शादी 26 नवंबर 2020 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में संजय से हुई थी। साक्षी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि शादी के शुरुआती 6 महीने तो ठीक-ठाक चले, लेकिन उसके बाद संजय शराब पीकर छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करने लगा। साक्षी का कहना है कि उसकी सास कृष्णा, ननद मंजू, अंजू और इंदू ने भी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। गर्भपात का प्रयास विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सास और ननदें उस पर गर्भपात का दबाव बना रही थीं। इससे पहले भी एक बार गलत दवा देकर उसका गर्भपात कराया गया था। 2 मई 2024 को सुबह 8 बजे साक्षी के पति और सास ने उसे फिर से गलत दवा खाने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और उसके गले में रस्सी डालकर जान से मारने की कोशिश की। पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई और उसे इलाज के लिए घरौंडा के सरकारी अस्पताल और बाद में कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया। दहेज की मांग और मारपीट विवाहिता ने बताया कि उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज लाने के लिए मजबूर करते थे और दहेज न मिलने पर उसके साथ मारपीट करते थे। कई बार उसे घर से निकाल चुके थे। साक्षी ने बताया कि जब उसके पिता राजेंद्र कुमार उसे लेने आए तो उसके पति संजय ने उसके पिता के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। संजय ने 15-20 लोगों को बुलाकर धमकी दी कि जैसे ही वे थाने से बाहर आएंगे, वह साक्षी और उसके पिता को जान से मार देगा। पुलिस ने मामला दर्ज किया घरौंडा थाने के जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि विवाहिता की शिकायत के आधार पर संजय, कृष्ण, मंजू, अंजू और इंदू के खिलाफ धारा 323, 498-ए और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के करनाल के बरसत गांव की विवाहित बेटी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, गर्भपात का प्रयास और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विवाहिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पति, सास और ननदों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, दहेज की मांग की और उसका गर्भपात करवाने की भी कोशिश की। शादी के बाद से ही शुरू हो गया उत्पीड़न बरसत निवासी बेटी की शादी 26 नवंबर 2020 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में संजय से हुई थी। साक्षी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि शादी के शुरुआती 6 महीने तो ठीक-ठाक चले, लेकिन उसके बाद संजय शराब पीकर छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करने लगा। साक्षी का कहना है कि उसकी सास कृष्णा, ननद मंजू, अंजू और इंदू ने भी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। गर्भपात का प्रयास विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सास और ननदें उस पर गर्भपात का दबाव बना रही थीं। इससे पहले भी एक बार गलत दवा देकर उसका गर्भपात कराया गया था। 2 मई 2024 को सुबह 8 बजे साक्षी के पति और सास ने उसे फिर से गलत दवा खाने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और उसके गले में रस्सी डालकर जान से मारने की कोशिश की। पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई और उसे इलाज के लिए घरौंडा के सरकारी अस्पताल और बाद में कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया। दहेज की मांग और मारपीट विवाहिता ने बताया कि उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज लाने के लिए मजबूर करते थे और दहेज न मिलने पर उसके साथ मारपीट करते थे। कई बार उसे घर से निकाल चुके थे। साक्षी ने बताया कि जब उसके पिता राजेंद्र कुमार उसे लेने आए तो उसके पति संजय ने उसके पिता के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। संजय ने 15-20 लोगों को बुलाकर धमकी दी कि जैसे ही वे थाने से बाहर आएंगे, वह साक्षी और उसके पिता को जान से मार देगा। पुलिस ने मामला दर्ज किया घरौंडा थाने के जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि विवाहिता की शिकायत के आधार पर संजय, कृष्ण, मंजू, अंजू और इंदू के खिलाफ धारा 323, 498-ए और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर