करनाल के सावित्री पैलेस में मेहमान बनकर आए चोर ने दुल्हन व दूल्हे के गहने चोरी कर लिए। बैग में दुल्हन का मंगलसूत्र भी था। संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। दूल्हे के भाई नरेश पाल ने बताया कि आज उसकी बहन की शादी थी। स्टेज पर जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। हमारी बुआ जी ने मेरी मम्मी व चाची को स्टेज पर फोटो खिचवाने के लिए बोला। वे अपना बैग सोफे पर छोड़कर फोटो खिचवाने के लिए चली गई। पहले से ही ताक में बैठे युवक ने अपना ब्लेजर सोफे पर डाला और बैग छिपा लिया और मौके से फरार हो गया। बैग में था दुल्हन का मंगलसूत्र नरेश पाल ने बताया कि बैग महरून कलर का था। उसी में ज्वेलरी थी और कैश था। शगुन के लिफाफे भी उसी बैग में रखे हुए थे। लगभग 10 तोले सोने व चांदी के गहने बैग में थे। लड़के और लड़की वालों के सभी गहने एक ही बैग में रखे हुए थे। बैग में दुल्हन का मंगलसूत्र भी था। बारात पटियाला से आई थी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ संदिग्ध पीड़ित मां आशा रानी ने बताया कि संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। प्रोग्राम में एक ही चोर था, लेकिन बाद में बाहर जाकर गए तो वे दो लोग थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल के सावित्री पैलेस में मेहमान बनकर आए चोर ने दुल्हन व दूल्हे के गहने चोरी कर लिए। बैग में दुल्हन का मंगलसूत्र भी था। संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। दूल्हे के भाई नरेश पाल ने बताया कि आज उसकी बहन की शादी थी। स्टेज पर जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। हमारी बुआ जी ने मेरी मम्मी व चाची को स्टेज पर फोटो खिचवाने के लिए बोला। वे अपना बैग सोफे पर छोड़कर फोटो खिचवाने के लिए चली गई। पहले से ही ताक में बैठे युवक ने अपना ब्लेजर सोफे पर डाला और बैग छिपा लिया और मौके से फरार हो गया। बैग में था दुल्हन का मंगलसूत्र नरेश पाल ने बताया कि बैग महरून कलर का था। उसी में ज्वेलरी थी और कैश था। शगुन के लिफाफे भी उसी बैग में रखे हुए थे। लगभग 10 तोले सोने व चांदी के गहने बैग में थे। लड़के और लड़की वालों के सभी गहने एक ही बैग में रखे हुए थे। बैग में दुल्हन का मंगलसूत्र भी था। बारात पटियाला से आई थी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ संदिग्ध पीड़ित मां आशा रानी ने बताया कि संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। प्रोग्राम में एक ही चोर था, लेकिन बाद में बाहर जाकर गए तो वे दो लोग थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा चुनाव EVM वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:डबल बेंच सुनेगी केस; 5 बार के MLA करण दलाल ने डाली है याचिका हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 20 दिसंबर को, लगातार दूसरी बार, सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि ईवीएम के चार घटकों की मूल जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए एक ज्ञापन देने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित है, इसलिए रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दस्तावेज पेश करने चाहिए, जो रोस्टर के मास्टर हैं, ताकि वे इस बारे में उचित आदेश पारित कर सकें कि याचिका को पिछली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। CJI ने 2024 में दिए थे ये निर्देश देश में चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने के लिए, न्यायमूर्ति खन्ना (अब सीजेआई) और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने अप्रैल 2024 में एक निर्देश पारित किया था कि चुनाव में दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी भी छेड़छाड़ या संशोधन के लिए 5 % ईवीएम में जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाए। इसमें कहा गया है कि जांच और सत्यापन का कार्य ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाना है, तथा उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इस कार्य के समय उपस्थित रहने का विकल्प दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के 5 बार MLA रहे दलाल ने डाली है याचिका पांच बार कांग्रेस के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल द्वारा दायर नई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी-माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की है। याचिका में ये की गई मांग याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए ज्ञापन तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आगे मांग की गई है कि अभ्यास आठ सप्ताह के भीतर किया जाए और ईसीआई को प्रस्तुत 14 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाले ईवीएम जांच और सत्यापन फॉर्म पर लागू किया जाए। अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को देशभर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व और प्रभावों के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने की आवश्यकता है। ECI नहीं कराना चाहता है वेरिफिकेशन याचिका में कहा गया है, “यह मामला देश में लोकतंत्र के कामकाज और देशभर में विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर तत्काल और अधिकारपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है।” याचिका में कहा गया है कि छेड़छाड़ के लिए जली हुई मेमोरी के सत्यापन के लिए किसी भी प्रक्रिया का अभाव ईसीआई की ओर से मूल जली हुई मेमोरी/ माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी तरह की जांच के अधीन करने की अनिच्छा को दर्शाता है।
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कैथल में ब्लॉक समिति सदस्य के पति पर हमला:चेयरपर्सन के खिलाफ वोटिंग न करने की रंजिश; पीड़ित बोला- पूर्व विधायक का हाथ कैथल में सीवन ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग न करने के कारण ब्लॉक समिति के सदस्य के पति पर हमला किया गया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला वोटिंग में शामिल न होने के बाद हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे पूर्व विधायक का हाथ हो सकता है। सीवन ब्लॉक समिति के वार्ड 4 की सदस्य सिंद्र कौर के पति सुखविंदर पर उस समय हमला किया गया, जब वह अपने घर डेरा राय सिंह पर निर्माण सामग्री उतारवा रहे थे। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुखविंदर ने अस्पताल में बयान देते हुए आरोप लगाया कि सीवन ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग ने करने से खफा पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के माध्यम से उस पर हमला करवाया। 12 ने सदस्यों ने की थी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग 12 नवम्बर को सीवन ब्लॉक समिति के अध्यक्ष मनजीत कौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिसमें पंचायत समिति के 16 सदस्यों में से 13 सदस्य उपस्थित हुए और मतदान में भाग लिया। इन 13 सदस्यों में से 12 ने मनजीत कौर के खिलाफ वोट किया, जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और मनजीत कौर को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। मामले की जांच कर रही पुलिस जांच अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल प्रदीप ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि लड़ाई झगड़े के मामले में युवक जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल है, जिस बारे में वह घायल युवक के बयान लेने आए थे। जहां डॉक्टर ने उनको बताया कि वह अभी बयान देने में अनफिट हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी जांच में राजनीतिक रंजिश की कोई बात नहीं आई है। फिलहाल जांच की जा रही है।
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