हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं। जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं हैं। इसके साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस मामले में हुई सुनवाई अभियोजन पक्ष के अनुसार, साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (SAFPL) का नियंत्रण छोकर परिवार के पास था। SAFPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी। 1,500 फ्लैटों के लिए लाइसेंस दिया गया था। SAFPL ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। निर्माण धीमा था और समय सीमा चूक गई थी। पानीपत- गुरुग्राम के ठिकानों ED कर चुके रेड दस महीने पहले समालखा से विधायक छोकर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ED की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी। माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छोकर का है। यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। बेटे की हो चुकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह गिरफ्तारी उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं। जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं हैं। इसके साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस मामले में हुई सुनवाई अभियोजन पक्ष के अनुसार, साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (SAFPL) का नियंत्रण छोकर परिवार के पास था। SAFPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी। 1,500 फ्लैटों के लिए लाइसेंस दिया गया था। SAFPL ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। निर्माण धीमा था और समय सीमा चूक गई थी। पानीपत- गुरुग्राम के ठिकानों ED कर चुके रेड दस महीने पहले समालखा से विधायक छोकर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ED की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी। माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छोकर का है। यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। बेटे की हो चुकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह गिरफ्तारी उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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सनौली रोड पर जहां से किशोरी को गाड़ी में बैठाया था, उस जगह की निशानदेही करवाई गई। वहां आसपास स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों में बातचीत करने साथ ही गेट पर एंट्री रजिस्टर को चेक किया तो एक फैक्ट्री में 17 अक्तूबर को ट्रक चालक शिव कुमार की एंट्री होनी पाई गई। आरोपी के बारे जानकारी जुटाई और 26 अक्टूबर को आरोपी ट्रक चालक शिव कुमार को छाजपुर फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपी ने किशोरी के साथ रेप करने की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया। आरोपी का कबूलनामा- पहले यूपी ले जाकर किया रेप
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया वह 17 अक्टूबर को सनौली रोड पर गंदा नाला के पास स्थित फैक्ट्री से सामान लोड करने के लिए ट्रक को लेकर आ रहा था। फैक्ट्री से थोड़ा पहले रोड पर उसको किशोरी अकेले पैदल जाते दिखाई दी। उसने किशोरी को झांसे में लेकर आगे छोड़ने की बात कहकर अपने साथ ट्रक में बैठा लिया। इसके बाद वह फैक्ट्री से सामान लोड कर ट्रक में किशोरी को अपने साथ ले यूपी ले गया। उसने 4 दिन किशोरी को अपने साथ ट्रक पर रखा और अलग अलग स्थान पर उसके साथ ट्रक में रेप किया। घर आकर पत्नी से बोला झूठ
21 अक्टूबर को वह किशोरी को साथ लेकर नूरवाला स्थित अपने किराये के कमरे पर आ गया। यहां पत्नी ने उससे किशोरी बारे पूछा तो उसने पत्नी को झूठ बोला कि किशोरी उसको रास्ते में अकेले मिली थी। देर रात होने के चलते वह किशोरी को अपने साथ घर ले आया। सुबह होने पर वह उसके घर का पता लगाकर उसको परिजनों के पास छोड़ आएगा। सुबह उसने किशोरी को नूरवाला अड्डा से एक ऑटो में किराया देकर बस स्टैंड के लिए बैठा दिया था।