कुरुक्षेत्र में व्यक्ति को 4 साल की कैद:नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म का प्रयास; पड़ोसियों ने बचाई इज्जत

कुरुक्षेत्र में व्यक्ति को 4 साल की कैद:नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म का प्रयास; पड़ोसियों ने बचाई इज्जत

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी मान सिंह निवासी जिला फरुखाबाद यूपी को 28 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कुरुक्षेत्र के उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 24 अगस्त 2022 को थाना कृष्णा गेट एरिया निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह यूपी अपने गांव में गई हुई थी। 19 अगस्त 2022 की सुबह वह अपने घर वापस आई तो उसकी नाबालिग लड़की ने बताया कि 18 अगस्त की रात में उनके पडोस में रहने वाले मान सिंह उसको घर में अकेला पाकर घर मे घुस गया। वह उसको जबरदस्ती कमरे में ले गया और वहां पर उसके कपड़े फाड़ दिए व उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। पड़ोसियों के आने पर मान सिंह मौके से भाग गया। इसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच की गई। नाबालिग लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये गये। बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग करवाई गई। इसके बाद मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी गई। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करते हुए मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया था। 23 अगस्त 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने मान सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। इसके साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 345–ए के तहत 3 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, धारा 345–बी के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी मान सिंह निवासी जिला फरुखाबाद यूपी को 28 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कुरुक्षेत्र के उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 24 अगस्त 2022 को थाना कृष्णा गेट एरिया निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह यूपी अपने गांव में गई हुई थी। 19 अगस्त 2022 की सुबह वह अपने घर वापस आई तो उसकी नाबालिग लड़की ने बताया कि 18 अगस्त की रात में उनके पडोस में रहने वाले मान सिंह उसको घर में अकेला पाकर घर मे घुस गया। वह उसको जबरदस्ती कमरे में ले गया और वहां पर उसके कपड़े फाड़ दिए व उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। पड़ोसियों के आने पर मान सिंह मौके से भाग गया। इसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच की गई। नाबालिग लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये गये। बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग करवाई गई। इसके बाद मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी गई। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करते हुए मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया था। 23 अगस्त 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने मान सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। इसके साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 345–ए के तहत 3 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, धारा 345–बी के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर