कुरूक्षेत्र में दोषी को 10 साल की सजा:अदालत ने लगाया 25 हजार का लगाया जुर्माना, आंगनबाड़ी वर्कर से की थी लूट

कुरूक्षेत्र में दोषी को 10 साल की सजा:अदालत ने लगाया 25 हजार का लगाया जुर्माना, आंगनबाड़ी वर्कर से की थी लूट

हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अदालत ने आंगनबाड़ी वर्कर से छीना झपटी करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विनोद कुमार उर्फ गोरखा निवासी डेरा लाडवा पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला के कानों से बालियां छीनकर फरार हो गया था। एक साल पहले की घटना थाना लाडवा में 15 जून 2023 को दर्ज शिकायत में पीड़ित नीलम रानी निवासी लाडवा ने बताया था कि वह आंगनबाड़ी में पोटली गांव जिला यमुनानगर में कार्यरत है। 15 जून 2023 की दोपहर करीब 3 बजे वह अपने घर लौट रही थी। जैसे ही पालिका कार्यालय लाडवा के पास पहुंची तो, पीछे से आया युवक उसके कानों से सोने की बालियां पर झपट्टा मार छीनकर फरार हो गया था। जख्मी होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल भर्ती कराया था। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था। काटनी होगी अलग से सजा जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विनोद कुमार को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 379-बी के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अदालत ने आंगनबाड़ी वर्कर से छीना झपटी करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विनोद कुमार उर्फ गोरखा निवासी डेरा लाडवा पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला के कानों से बालियां छीनकर फरार हो गया था। एक साल पहले की घटना थाना लाडवा में 15 जून 2023 को दर्ज शिकायत में पीड़ित नीलम रानी निवासी लाडवा ने बताया था कि वह आंगनबाड़ी में पोटली गांव जिला यमुनानगर में कार्यरत है। 15 जून 2023 की दोपहर करीब 3 बजे वह अपने घर लौट रही थी। जैसे ही पालिका कार्यालय लाडवा के पास पहुंची तो, पीछे से आया युवक उसके कानों से सोने की बालियां पर झपट्टा मार छीनकर फरार हो गया था। जख्मी होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल भर्ती कराया था। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था। काटनी होगी अलग से सजा जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विनोद कुमार को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 379-बी के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर