कुरूक्षेत्र में 2 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा:हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दोनों पर लगाया जुर्माना, महिला का किया था मर्डर

कुरूक्षेत्र में 2 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा:हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दोनों पर लगाया जुर्माना, महिला का किया था मर्डर

कुरूक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल और गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास और क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अधिक सजा का भी आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 1 लाख 3 हजार और दोषी महिला पर 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 2020 में की थी महिला की हत्या उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह निवासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान में रहती थी। दिनांक 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है, तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। मार्च 3023 को अदालत में गया था केस सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप व गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान दिनांक 2 मार्च 2023 को माननीय अदालत में दिया गया था। सजा के साथ लगाया जुर्माना मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। महिला को ये सजा सुनाई आरोपी महिला निवासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। कुरूक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल और गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास और क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अधिक सजा का भी आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 1 लाख 3 हजार और दोषी महिला पर 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 2020 में की थी महिला की हत्या उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह निवासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान में रहती थी। दिनांक 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है, तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। मार्च 3023 को अदालत में गया था केस सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप व गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान दिनांक 2 मार्च 2023 को माननीय अदालत में दिया गया था। सजा के साथ लगाया जुर्माना मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। महिला को ये सजा सुनाई आरोपी महिला निवासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर