कुरूक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल और गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास और क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अधिक सजा का भी आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 1 लाख 3 हजार और दोषी महिला पर 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 2020 में की थी महिला की हत्या उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह निवासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान में रहती थी। दिनांक 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है, तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। मार्च 3023 को अदालत में गया था केस सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप व गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान दिनांक 2 मार्च 2023 को माननीय अदालत में दिया गया था। सजा के साथ लगाया जुर्माना मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। महिला को ये सजा सुनाई आरोपी महिला निवासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। कुरूक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल और गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास और क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अधिक सजा का भी आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 1 लाख 3 हजार और दोषी महिला पर 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 2020 में की थी महिला की हत्या उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह निवासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान में रहती थी। दिनांक 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है, तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। मार्च 3023 को अदालत में गया था केस सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप व गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान दिनांक 2 मार्च 2023 को माननीय अदालत में दिया गया था। सजा के साथ लगाया जुर्माना मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। महिला को ये सजा सुनाई आरोपी महिला निवासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
फरीदाबाद में शराब ठेके और अहाते में लगी आग:करोड़ों का नुकसान, आसमान में छाया काला धुआं, सामान जलकर राख
फरीदाबाद में शराब ठेके और अहाते में लगी आग:करोड़ों का नुकसान, आसमान में छाया काला धुआं, सामान जलकर राख हरियाणा के जिले फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपी इलाके में स्थित एक शराब के ठेके और अहाते में आग लग गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि अहाता पूरी तरह जलकर खाक हो गया और करोड़ों का नुकसान हुआ। आग की लपटें काफी तेज थी और काला धुआं आसमान में छा गया। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगना कारण बताया जा रहा है। लेकिन मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को बुलाने में काफी देर की, आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। आसपास बिल्डिंग और दुकान नहीं थी इसके चलते अहाता पूरी तरह चल कर स्वाहा हो गया। इस आग के लगने के चलते लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया की गनीमत रही कि आसपास कोई और बिल्डिंग या मकान दुकान नहीं थे, अन्यथा हादसा और भी बड़ा हो सकता था।
हिसार के HAU में जेई और क्लर्क के बीच थप्पड़-मुक्के:कुलपति ने किया ट्रांसफर तो कर्मचारियों के पक्ष में आई फेडरेशन, दिया धरना
हिसार के HAU में जेई और क्लर्क के बीच थप्पड़-मुक्के:कुलपति ने किया ट्रांसफर तो कर्मचारियों के पक्ष में आई फेडरेशन, दिया धरना हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में HAU के संपदा कार्यालय के क्लर्क मुक्का बरसाते नजर आ रहे हैं। जेई और प्रधान दिनेश का एक क्लर्क से विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कार्यस्थल पर ही मारपीट करने लगे। जब इस मामले की जानकारी कुलपति को मिली तो उन्होंने गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार और जूनियर इंजीनियर व संघ के सदस्य नवदीप को निलंबित कर दूसरी जगह भेज दिया। उधर, गैर शिक्षक संघ का कहना है कि दिनेश और नवदीप ने इस मामले की शिकायत HAU प्रशासन से की थी। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोनों ने यूनियन में इस मुद्दे को उठाया। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के सामने धरना दिया है। क्या है वीडियो में.. मुख्य अभियंता कार्यालय में एचएयू के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज करीब 2.38 मिनट लंबी है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कर्मचारी कार्यालय में टेबल पर बैठे गैर-शिक्षक कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक युवक बैठे कर्मचारी के गाल पर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। अन्य कर्मचारी भी बीच-बचाव करने आ जाते हैं। इस दौरान हाथापाई और बढ़ जाती है। इसके बाद कर्मचारी झगड़ रहे कर्मचारियों को बाहर ले जाते हैं। तबादले से नाराज कर्मचारियों के समर्थन में आया संघ वहीं, कुलपति द्वारा अनुशासनहीनता पर लिए गए सख्त संज्ञान के खिलाफ गैर-शिक्षक कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल रजिस्ट्रार डॉ. बलवान सिंह से मिला। मामला नहीं सुलझने पर मामला अखिल हरियाणा विश्वविद्यालय महासंघ के पास गया। इसके बाद महासंघ ने कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना दिया। प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात कर्मचारी सुनील ने मारपीट की थी, इसकी शिकायत हौंटिया कार्यकारिणी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने एकतरफा कार्रवाई की है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएचओ कविता ने बताया कि उन्हें दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच करेगी। पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए विश्वविद्यालय जाएगी।
कैथल में दुर्गा शक्ति टीम को बनाया बंधक:महिला कांस्टेबल का मरोडा हाथ, उंगली में फ्रैंक्चर, ड्राइवर से की हाथापाई
कैथल में दुर्गा शक्ति टीम को बनाया बंधक:महिला कांस्टेबल का मरोडा हाथ, उंगली में फ्रैंक्चर, ड्राइवर से की हाथापाई हरियाणा के कैथल जिले में दुर्गा शक्ति की महिला टीम को कमरे में बंद कर हाथापाई व मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बस स्टैंड पर लावारिस हालत में मिली महिला दुर्गा शक्ति कैथल टीम में कार्यरत सिपाही प्रियंका ने शहर पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 7 जनवरी को दुर्गा शक्ति गाड़ी में इंचार्ज एएसआई श्वेता तथा ड्राइवर शिवकुमार के साथ में ड्यूटी पर थे। उन्हें कंट्रोल रूम कैथल से सूचना प्राप्त हुई कि कैथल के बस स्टैंड पर एक महिला दो-तीन घंटे से खड़ी है। सूचना के आधार पर जब वह बस स्टैंड पर पहुंचे, तो एक महिला लावारिस हालत में मिली। पति ने मारपीट कर घर से निकाला पूछने पर उसने अपना नाम नैना पत्नी सुनील कुमार बताया, जो कि चिरंजीव कॉलोनी खुराना रोड कैथल की रहने वाली है। उसने कहा कि उसके साथ उसके पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया है। वह महिला को लेकर उसके घर छोड़ने चले गए। जब वह उनके घर पहुंचे, तो नैना का पति सुनील उनके साथ गाली गलौज करने लगा। महिला के पति ने की हाथापाई उसने तथा एएसआई श्वेता ने उसे काफी समझाया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। आरोप है कि उसने अपने मकान का गेट बंद कर लिया तथा उनके साथ मारपीट करते हुए उनके साथ हाथापाई करने लगा। आरोपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया, जिससे उसकी उंगली में फ्रैंक्चर भी आ गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी। थाना शहर प्रभारी सनेश कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।