कैश कांड की FIR में विनोद तावड़े का भी नाम, बोले- ‘राजन नाइक ने मुझे फोन कर…’

कैश कांड की FIR में विनोद तावड़े का भी नाम, बोले- ‘राजन नाइक ने मुझे फोन कर…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Elections 2024:</strong> <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> से ठीक पहले राज्य में में उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, पालघर के नालासोपारा में पैसे बांटने के आरोप मामले में तुलिंज पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी आरोपी के कॉलम में लिखा है. इससे पहले खबर थी कि इस मामले में उन पर आरोप नहीं हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर और पैसे बांटने के आरोप को लेकर चार एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें पहली एफआईआर में सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ BNS की धारा 223 और 173 और RP एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अबतक 9 लाख 53 हजार कैश जब्त किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जबकि दूसरी एफआईआर में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन पर हुआ केस दर्ज</strong><br />इसके अलावा तीसरी एफआईआर राजन नाइक, विनोद तावड़े, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई. वहीं चौथी एफआईआर विधायक क्षितिज ठाकुर, प्रतीक ठाकुर सहित 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता सुदेश चौधरी ने आरोप लगाया था कि विवांता होटल में क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की. उनके साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है.&nbsp;<br />यह एफआईआर बीएनएस की धारा 118(1), 189 (2), 189 (3) और 115 के तहत दर्ज की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विनोद तावड़े बोले मैं चाय पीने आया था</strong><br />वहीं इन आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, “आज मैं उधर से गुजरते समय वहां पूछा कि क्या हाल है वहां राजन नाइक ने मुझे फोन कर के चाय पीने बुलाया था. जो कार्यकर्ता दिन रात काम करता है उसके साथ चाय पीने जाना गलत नहीं है. सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए. मैं 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं. मेरे ऊपर पैसे का आरोप कभी नहीं लगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”महाराष्ट्र: जो कैश कांड पर लड़े, विनोद तावड़े के साथ ही निकल पड़े, पढ़ें बड़ी बातें” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/vinod-tawde-bjp-leader-cash-case-bva-candidate-kshitij-thakur-nallasopara-maharashtra-election-2826525″ target=”_blank” rel=”noopener”>महाराष्ट्र: जो कैश कांड पर लड़े, विनोद तावड़े के साथ ही निकल पड़े, पढ़ें बड़ी बातें</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Elections 2024:</strong> <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> से ठीक पहले राज्य में में उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, पालघर के नालासोपारा में पैसे बांटने के आरोप मामले में तुलिंज पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी आरोपी के कॉलम में लिखा है. इससे पहले खबर थी कि इस मामले में उन पर आरोप नहीं हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर और पैसे बांटने के आरोप को लेकर चार एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें पहली एफआईआर में सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ BNS की धारा 223 और 173 और RP एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अबतक 9 लाख 53 हजार कैश जब्त किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जबकि दूसरी एफआईआर में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन पर हुआ केस दर्ज</strong><br />इसके अलावा तीसरी एफआईआर राजन नाइक, विनोद तावड़े, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत दर्ज की गई. वहीं चौथी एफआईआर विधायक क्षितिज ठाकुर, प्रतीक ठाकुर सहित 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता सुदेश चौधरी ने आरोप लगाया था कि विवांता होटल में क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की. उनके साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है.&nbsp;<br />यह एफआईआर बीएनएस की धारा 118(1), 189 (2), 189 (3) और 115 के तहत दर्ज की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विनोद तावड़े बोले मैं चाय पीने आया था</strong><br />वहीं इन आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, “आज मैं उधर से गुजरते समय वहां पूछा कि क्या हाल है वहां राजन नाइक ने मुझे फोन कर के चाय पीने बुलाया था. जो कार्यकर्ता दिन रात काम करता है उसके साथ चाय पीने जाना गलत नहीं है. सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए. मैं 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं. मेरे ऊपर पैसे का आरोप कभी नहीं लगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”महाराष्ट्र: जो कैश कांड पर लड़े, विनोद तावड़े के साथ ही निकल पड़े, पढ़ें बड़ी बातें” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/vinod-tawde-bjp-leader-cash-case-bva-candidate-kshitij-thakur-nallasopara-maharashtra-election-2826525″ target=”_blank” rel=”noopener”>महाराष्ट्र: जो कैश कांड पर लड़े, विनोद तावड़े के साथ ही निकल पड़े, पढ़ें बड़ी बातें</a></strong></p>  महाराष्ट्र मेरठ: प्राइमरी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने की Video वायरल, कार्रवाई की मांग