कोर्ट ने माना-ये नृशंस हत्या…इसलिए रहम नहीं कर सकते:कानपुर में पति-पत्नी और बच्चे के हत्यारों को उम्रकैद; अदालत का फैसला-मरने तक जेल में रहेंगे

कोर्ट ने माना-ये नृशंस हत्या…इसलिए रहम नहीं कर सकते:कानपुर में पति-पत्नी और बच्चे के हत्यारों को उम्रकैद; अदालत का फैसला-मरने तक जेल में रहेंगे

कानपुर में पति-पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा-‘नृशंस हत्या थी, इसलिए आरोपियों पर कोई रहम नहीं कर सकते हैं। दोनों आरोपी मरने तक जेल में रहेंगे।’ दरअसल, 2 अक्टूबर 2021 को फजलगंज के उंचवा मोहल्ला में किराना कारोबारी उनकी पत्नी और एक बच्चे की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के वादी रामकिशोर ने तीन साल तक केस लड़ा, जिसके बाद गुरुवार कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। आइए जानते हैं पूरा मामला… सभी को लोहे की रॉड से पीटकर मारा था
उंचवा मोहल्ला में किराना कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता देवी और 12 साल के बेटे नैतिक के लाश 2 अक्टूबर 2021 को घर में पड़ी मिली। वारदात को अंजाम देने में प्रेम किशोर का दोस्त गौरव शुक्ला और हिमांशु सिंह शामिल था। पूरे परिवार को लोहे की रॉड और गला कसकर मारा था। घटना वाली रात प्रेम किशोर का बड़ा पुत्र पुनीत सिंह और बेटी प्रीति सिंह अपने ताऊ राज किशोर के घर पर सो रहे थे। जिसके चलते ये लोग बच गए थे। प्रेम किशोर ने भाई राज किशोर ने मुकदमा कराया। इसके बाद पूरी लड़ाई लड़ी। दैनिक भास्कर की प्रेम किशोर के भाई से बातचीत… फैसला आने से पहले दैनिक भास्कर टीम ने हत्याकांड के वादी प्रेम किशोर के बड़े भाई रामकिशोर से इन 3 सालों के संघर्ष की बात पूछी। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा-इस मुकदमे को यहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत पैरवी करनी पड़ी, तब जाकर आज इस परिणाम पर पहुंचे हैं। भाई के मर्डर के बाद पुलिस ने कोई मदद नहीं की। कोई कॉर्पोरेट नहीं किया। कुछ अच्छा नहीं किया, जहां घटना हुई वहां परचून की दुकान और आवास एक ही में था। उस दुकान में दो बार चोरी हुई। घटना के बाद पुलिस से शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।बेहद घटिया व्यवहार किया। हमें फिर मजबूरी में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करनी पड़ी। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास खत्म हो गया है। कानपुर में पति-पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा-‘नृशंस हत्या थी, इसलिए आरोपियों पर कोई रहम नहीं कर सकते हैं। दोनों आरोपी मरने तक जेल में रहेंगे।’ दरअसल, 2 अक्टूबर 2021 को फजलगंज के उंचवा मोहल्ला में किराना कारोबारी उनकी पत्नी और एक बच्चे की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के वादी रामकिशोर ने तीन साल तक केस लड़ा, जिसके बाद गुरुवार कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। आइए जानते हैं पूरा मामला… सभी को लोहे की रॉड से पीटकर मारा था
उंचवा मोहल्ला में किराना कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता देवी और 12 साल के बेटे नैतिक के लाश 2 अक्टूबर 2021 को घर में पड़ी मिली। वारदात को अंजाम देने में प्रेम किशोर का दोस्त गौरव शुक्ला और हिमांशु सिंह शामिल था। पूरे परिवार को लोहे की रॉड और गला कसकर मारा था। घटना वाली रात प्रेम किशोर का बड़ा पुत्र पुनीत सिंह और बेटी प्रीति सिंह अपने ताऊ राज किशोर के घर पर सो रहे थे। जिसके चलते ये लोग बच गए थे। प्रेम किशोर ने भाई राज किशोर ने मुकदमा कराया। इसके बाद पूरी लड़ाई लड़ी। दैनिक भास्कर की प्रेम किशोर के भाई से बातचीत… फैसला आने से पहले दैनिक भास्कर टीम ने हत्याकांड के वादी प्रेम किशोर के बड़े भाई रामकिशोर से इन 3 सालों के संघर्ष की बात पूछी। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा-इस मुकदमे को यहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत पैरवी करनी पड़ी, तब जाकर आज इस परिणाम पर पहुंचे हैं। भाई के मर्डर के बाद पुलिस ने कोई मदद नहीं की। कोई कॉर्पोरेट नहीं किया। कुछ अच्छा नहीं किया, जहां घटना हुई वहां परचून की दुकान और आवास एक ही में था। उस दुकान में दो बार चोरी हुई। घटना के बाद पुलिस से शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।बेहद घटिया व्यवहार किया। हमें फिर मजबूरी में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करनी पड़ी। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास खत्म हो गया है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर