क्या कल नहीं होगा महाराष्ट्र बंद? शरद पवार की गठबंधन सहयोगियों से बड़ी अपील के बाद उठे सवाल

क्या कल नहीं होगा महाराष्ट्र बंद? शरद पवार की गठबंधन सहयोगियों से बड़ी अपील के बाद उठे सवाल

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Bandh News:</strong> महाराष्ट्र बंद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की कि हमारे पास समय नहीं है कोर्ट का जवाब देने के लिए इसलिए कल हम बंद में शामिल नहीं होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शरद पवार ने अपने एक्स पर लिखा, “बदलापुर घटना के मद्देनजर कल 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था. दो मासूम बच्चियों के साथ किया गया अत्याचार बेहद घिनौना था. इसके खिलाफ समाज में प्रबल जनभावनाएं उभरी हैं. ये इस मामले पर सरकार का ध्यान खींचने की एक कोशिश थी. यह बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था. हालांकि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बंद असंवैधानिक है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे लिखा, ”उक्त निर्णय के विरूद्ध समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है. चूंकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए अनुरोध है कि संविधान का सम्मान करते हुए कल के बंद को वापस ले लिया जाए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>”</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Bandh News:</strong> महाराष्ट्र बंद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की कि हमारे पास समय नहीं है कोर्ट का जवाब देने के लिए इसलिए कल हम बंद में शामिल नहीं होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शरद पवार ने अपने एक्स पर लिखा, “बदलापुर घटना के मद्देनजर कल 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था. दो मासूम बच्चियों के साथ किया गया अत्याचार बेहद घिनौना था. इसके खिलाफ समाज में प्रबल जनभावनाएं उभरी हैं. ये इस मामले पर सरकार का ध्यान खींचने की एक कोशिश थी. यह बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था. हालांकि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बंद असंवैधानिक है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे लिखा, ”उक्त निर्णय के विरूद्ध समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है. चूंकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए अनुरोध है कि संविधान का सम्मान करते हुए कल के बंद को वापस ले लिया जाए.”</p>
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