गुरुग्राम में निकाय चुनाव के अंतर्गत रविवार को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ रवाना करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण व मतदान केंद्र तक यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, रिजर्व पोलिंग पार्टी के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारी के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों के आरओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले इसके लिए सभी बसों पर संबंधित वार्ड का नाम व मतदान केंद्र का नाम जरूर चस्पा किया जाए। एक मार्च को प्रशिक्षण व चुनाव सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान सारी जानकारी दी जाए। जरूरी जानकारी -सुबह 7 बजे किया जाएगा मॉक पोल
-सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान -सभी बूथों पर दो ईवीएम मिलेंगी -एक ईवीएम में मेयर और दूसरी में पार्षद के लिए वोट डालें -अपना वोटर कार्ड या फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं -वही व्यक्ति वोट डाल सकेंगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा मोबाइन नॉट अलाउट जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने के इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी हेल्प के लिए वॉलंटियर लगाएं
मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग और अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें वॉलंटियर्स की सहायता दी जाएगी।
ये पहचान पत्र लेकर जाएं
जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
ये भी जानें
-पांच निकाय क्षेत्रों के 1109 बूथ -रिजर्व रहेंगी 333 पोलिंग पार्टियां
-गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ -मानेसर नगर निगम में 96 बूथ -सोहना नगर परिषद में 47 -नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 45
-नगर पालिका फर्रुखनगर में 16 बूथ
तीन दिन बंद रहेंगे ठेके
निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत तीन किलोमीटर की परिधि में शनिवार एक मार्च, मतदान दिवस यानी 2 मार्च व 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम में निकाय चुनाव के अंतर्गत रविवार को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को संबंधित क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ रवाना करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम वितरण व मतदान केंद्र तक यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, रिजर्व पोलिंग पार्टी के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारी के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों के आरओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले इसके लिए सभी बसों पर संबंधित वार्ड का नाम व मतदान केंद्र का नाम जरूर चस्पा किया जाए। एक मार्च को प्रशिक्षण व चुनाव सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान सारी जानकारी दी जाए। जरूरी जानकारी -सुबह 7 बजे किया जाएगा मॉक पोल
-सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान -सभी बूथों पर दो ईवीएम मिलेंगी -एक ईवीएम में मेयर और दूसरी में पार्षद के लिए वोट डालें -अपना वोटर कार्ड या फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं -वही व्यक्ति वोट डाल सकेंगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा मोबाइन नॉट अलाउट जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी वोटर को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने के इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी हेल्प के लिए वॉलंटियर लगाएं
मतदान के वक्त किसी भी वोटर को असुविधा न हो। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले बुजुर्ग और अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहारा लेकर चलने के लिए किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें वॉलंटियर्स की सहायता दी जाएगी।
ये पहचान पत्र लेकर जाएं
जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
ये भी जानें
-पांच निकाय क्षेत्रों के 1109 बूथ -रिजर्व रहेंगी 333 पोलिंग पार्टियां
-गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ -मानेसर नगर निगम में 96 बूथ -सोहना नगर परिषद में 47 -नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 45
-नगर पालिका फर्रुखनगर में 16 बूथ
तीन दिन बंद रहेंगे ठेके
निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत तीन किलोमीटर की परिधि में शनिवार एक मार्च, मतदान दिवस यानी 2 मार्च व 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर