गुरूग्राम में 52 फ्लैट मालिकों पर केस:बिना सूचना रख रहे विदेशी नागरिक, फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगा एक्शन

गुरूग्राम में 52 फ्लैट मालिकों पर केस:बिना सूचना रख रहे विदेशी नागरिक, फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगा एक्शन

हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पुलिस ने शहर की एक नामी सोसाइटी में 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब फॉरनर्स एक्ट के तहत सभी फ्लैट मालिकों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सभी मालिकों से पूछताछ करेगी और उनको शामिल जांच किया जाएगा। विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था फ्लैट बता दें कि मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर सोसाइटी में जांच करने के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी धुनेला में मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सोसाइटी के स्टेट मैनेजर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी। जिसमें रिकॉर्ड जांच करने पर सामने आया कि सोसाइटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने अपने फ्लैट को विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था। फॉरनर्स एक्ट के तहत नहीं भरा सी-फार्म किराए पर देने के बाद फ्लैट मालिकों की तरफ से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही फॉरनर्स एक्ट के तहत सी -फार्म भरा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोसाइटी में विदेशी नागरिक काफी समय से रह रहे हैं। विदेशी नागरिकों की भी जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई गई। सभी के पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेज पूरे मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया गया। सभी मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया हैं। सभी को शामिल जांच कर जानकारी मांगी जाएगी। उनके द्वारा कब से विदेशी नागरिकों को फ्लैट किराए पर दिया गया था। 5 साल तक की सजा का प्रावधान पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे, तो इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। फॉरनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें। नियमों का उल्लंघन करने पर फॉरनर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फॉर्म भर सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पुलिस ने शहर की एक नामी सोसाइटी में 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब फॉरनर्स एक्ट के तहत सभी फ्लैट मालिकों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सभी मालिकों से पूछताछ करेगी और उनको शामिल जांच किया जाएगा। विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था फ्लैट बता दें कि मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर सोसाइटी में जांच करने के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी धुनेला में मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सोसाइटी के स्टेट मैनेजर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी। जिसमें रिकॉर्ड जांच करने पर सामने आया कि सोसाइटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने अपने फ्लैट को विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था। फॉरनर्स एक्ट के तहत नहीं भरा सी-फार्म किराए पर देने के बाद फ्लैट मालिकों की तरफ से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही फॉरनर्स एक्ट के तहत सी -फार्म भरा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोसाइटी में विदेशी नागरिक काफी समय से रह रहे हैं। विदेशी नागरिकों की भी जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई गई। सभी के पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेज पूरे मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया गया। सभी मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया हैं। सभी को शामिल जांच कर जानकारी मांगी जाएगी। उनके द्वारा कब से विदेशी नागरिकों को फ्लैट किराए पर दिया गया था। 5 साल तक की सजा का प्रावधान पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे, तो इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। फॉरनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें। नियमों का उल्लंघन करने पर फॉरनर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फॉर्म भर सकता है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर