करनाल के घरौंडा में तीन महीने की गर्भवती महिला ने संदिग्ध हालात में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है। गांव स्टौंडी की प्रियंका उर्फ पिंकी की शादी 29 अक्टूबर 2023 को घरौंडा के कालरम गांव में हुई थी। शनिवार को पिंकी घर के कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली। मृतका के पिता मामूराम व अन्य का आरोप है कि ससुराल वाले प्रियंका को दहेज के लिए परेशान किया करते थे। जिसको लेकर कई बार पंचायतें भी हुई। पति और सास पर मारपीट का आरोप परिजनों ने कहा कि पंचायत में ससुराल वाले माफी मांग लेते थे, लेकिन फिर से वही रवैया शुरू हो जाता था। पिंकी की सास ने भी कई बार धमकी दी कि वह उसे मारेगी। उसे कमरे में बंद करके पति और सास मिलकर पीटते थे। उन्होंने कहा कि वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकती थी। उसकी हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है। ससुराल वालों ने जानकारी भी नहीं दी, किसी ओर के माध्यम से जानकारी मिली। हम घरौंडा पहुंचे तो ससुराल वाले उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन ससुराल वाले वहां पर नहीं मिले। मामले की जांच कर रही पुलिस घरौंडा थाना में जांच अधिकारी एएसआई राजकुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। करनाल के घरौंडा में तीन महीने की गर्भवती महिला ने संदिग्ध हालात में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है। गांव स्टौंडी की प्रियंका उर्फ पिंकी की शादी 29 अक्टूबर 2023 को घरौंडा के कालरम गांव में हुई थी। शनिवार को पिंकी घर के कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली। मृतका के पिता मामूराम व अन्य का आरोप है कि ससुराल वाले प्रियंका को दहेज के लिए परेशान किया करते थे। जिसको लेकर कई बार पंचायतें भी हुई। पति और सास पर मारपीट का आरोप परिजनों ने कहा कि पंचायत में ससुराल वाले माफी मांग लेते थे, लेकिन फिर से वही रवैया शुरू हो जाता था। पिंकी की सास ने भी कई बार धमकी दी कि वह उसे मारेगी। उसे कमरे में बंद करके पति और सास मिलकर पीटते थे। उन्होंने कहा कि वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकती थी। उसकी हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है। ससुराल वालों ने जानकारी भी नहीं दी, किसी ओर के माध्यम से जानकारी मिली। हम घरौंडा पहुंचे तो ससुराल वाले उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन ससुराल वाले वहां पर नहीं मिले। मामले की जांच कर रही पुलिस घरौंडा थाना में जांच अधिकारी एएसआई राजकुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
रोहतक SP ने धोखाधड़ी को लेकर चेताया:न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग का जिक्र, कहा- सोशल मीडिया पर दोस्ती से रहें सतर्क
रोहतक SP ने धोखाधड़ी को लेकर चेताया:न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग का जिक्र, कहा- सोशल मीडिया पर दोस्ती से रहें सतर्क रोहतक एसपी (पुलिस अधीक्षक) नरेंद्र बिजारनिया ने जानकारी दी कि साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज निकाला है। साइबर अपराधी लड़कियों के नाम पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्ती करते हैं और चैट के जरिए वीडियो कॉल करते हैं और न्यूड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करते हैं। जिसके बाद वे पीड़ित को झांसा देते हैं और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते हैं। ऐसे साइबर अपराधियों से सावधान रहें। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने वाली खूबसूरत लड़कियों की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल, जिन खूबसूरत लड़कियों के नाम पर फेसबुक पर वीडियो कॉल कर न्यूड फिल्म बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। असलियत में वो सब फर्जी ड्रामा होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी (ऑनलाइन डेटिंग ऐप) या व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल में खूबसूरत फोटो डालने वाली खूबसूरत लड़कियां असल में लड़के होते हैं। खूबसूरत लड़कियों की फोटो से बनाते हैं फर्जी प्रोफाइल
उन्होंने बताया कि इस प्रकार का गैंग अलग-अलग लड़कियों की खूबसूरत फोटो के जरिए अलग-अलग नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों से पहले डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं। इसके बाद रात में फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर न्यूड वीडियो बना लेते हैं। ये साइबर क्रिमिनल वीडियो कॉलिंग के दौरान मोबाइल फोन पर स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में पहले से बनाई लड़की के न्यूड होने की वीडियो प्ले कर देते हैं और फिर बाद में इसी वीडियो को फेसबुक फ्रेंडस और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे करें बचाव
1. सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल को हमेशा लॉक रखें तथा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग रखें।
2. अंजान नंबर से वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। अगर कॉल रिसीव कर ली गई है तो मोबाइल का कैमरा फ्रंट की वजह रियल मोड़ पर कर दे या हमेशा फेस को दूर रखें।
3. अगर आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है तो उसे रिपोर्ट कर दें, ऐसा करने पर यूट्यूब उस वीडियो को यूट्यूब से हटा देगी।
4. किसी भी अजनबी को अपने प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी ना दें। अपनी पहचान या कोई एड्रेस भी ना दें। ना अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करें।
5. अगर इस प्रकार का फ्रॉड हो जाए तो बेझिझक साइबर क्राइम थाना या नजदीकी पुलिस थाना में स्थापित साइबर डेस्क व नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दें। इसके अलावा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या डायल 112 पर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं।
पलवल में इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा:कोर्ट ने दिए थे व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश, नूंह में तैनात
पलवल में इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा:कोर्ट ने दिए थे व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश, नूंह में तैनात हरियाणा के पलवल जिले में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर को छह माह की सजा व 200 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ वर्ष 2023 में आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। महिला ने पति से मांगा था गुजारा भत्ता जानकारी के अनुसार सत्यवती नामक महिला ने अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ता मांगा था। कोर्ट ने सुभाष को पत्नी सत्यवती को तीन हजार रूपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। सुभाष ने गुजारा भत्ता नहीं दिया, तो कोर्ट ने उसके खिलाफ सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। प्रभारी ने आदेशों का नहीं किया पालन तत्कालीन चीज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर की कोर्ट ने सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर रामचंद्र को सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। आदेशों में कहा था कि यदि सुभाष एक लाख 65 हजार रुपए कोर्ट में जमा कर देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की पालना तत्कालीन प्रभारी रामचंद्र ने नहीं की। 174 के तहत मुकदमा दर्ज इस पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब कोर्ट का आदेश न मानने पर इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा ने सुनाया है। फिलहाल इंस्पेक्टर जिला नूंह में तैनात बताया गया है। कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किए है।
कुरूक्षेत्र में 2 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा:हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दोनों पर लगाया जुर्माना, महिला का किया था मर्डर
कुरूक्षेत्र में 2 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा:हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दोनों पर लगाया जुर्माना, महिला का किया था मर्डर कुरूक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल और गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास और क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अधिक सजा का भी आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 1 लाख 3 हजार और दोषी महिला पर 48 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 2020 में की थी महिला की हत्या उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि दिनांक 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह निवासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान में रहती थी। दिनांक 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है, तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। मार्च 3023 को अदालत में गया था केस सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप व गलेडवा जिला कुरूक्षेत्र निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान दिनांक 2 मार्च 2023 को माननीय अदालत में दिया गया था। सजा के साथ लगाया जुर्माना मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है। महिला को ये सजा सुनाई आरोपी महिला निवासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है।