बैठकों में हाजिर ना होकर विकास कार्यों को प्रभावित करने और सहयोग ना करने पर चरखी दादरी जिले की रूदडौल ग्राम पंचायत के 5 पंचों को चरखी दादरी जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने निष्कासित कर दिया है। दादरी उपायुक्त मनदीप कौर ने सुनवाई के बाद ग्राम पंचायत के 5 पंचों को बर्खास्त करते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार देते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित उपायुक्त ने जिला परिषद चरखी दादरी की जांच रिपोर्ट के बाद 5 पंचों को स्वयं निजी सुनवाई काे माैका दिया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उपायुक्त मन्दीप कौर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) (ई) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पंचों को बर्खास्त किया है। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(4) में निहित शक्तियां का प्रयोग करते हुए 5 पंचों को आगामी 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। ये है पूरा मामला गांव रूदडौल की सरपंच मोनिका जांगड़ा ने उपायुक्त को गांव के 5 पंचों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दी थी। शिकायत में सरपंच ने कहा था कि वह नवनिर्वाचित महिला सरपंच है। 5 पंचों ने ग्राम पंचायत के गठन की प्रथम बैठक से अब तक हुई मीटिंग और ग्राम सभा की मीटिंग में भाग नहीं लिया। जिससे गांव का विकास पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। ये पंच विकास कार्यों में रूचि नहीं ले रहे हैं। जिससे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित नहीं हो रहे हैं। विकास कार्य ना होने पर गांव का विकास पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर नहीं मिल रहा है। इसलिए पंचों पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। इसी शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की गई है। इन पंचों को किया निष्कासित उपायुक्त दादरी ने जिला परिषद चरखी दादरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट और निजी सुनवाई में वेदपाल पुत्र दरिया सिंह पंच वार्ड 8, प्रियंका शर्मा पत्नी संजय कुमार पंच वार्ड 3, रेनू पंच वार्ड 1, रोशन लाल पुत्र भागमल पंच वार्ड 2, राजवंती पत्नी अजय कुमार पंच वार्ड 9 ग्राम पंचायत रूदडौल को बर्खास्त किया गया है। बैठकों में हाजिर ना होकर विकास कार्यों को प्रभावित करने और सहयोग ना करने पर चरखी दादरी जिले की रूदडौल ग्राम पंचायत के 5 पंचों को चरखी दादरी जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने निष्कासित कर दिया है। दादरी उपायुक्त मनदीप कौर ने सुनवाई के बाद ग्राम पंचायत के 5 पंचों को बर्खास्त करते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार देते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित उपायुक्त ने जिला परिषद चरखी दादरी की जांच रिपोर्ट के बाद 5 पंचों को स्वयं निजी सुनवाई काे माैका दिया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उपायुक्त मन्दीप कौर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) (ई) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पंचों को बर्खास्त किया है। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(4) में निहित शक्तियां का प्रयोग करते हुए 5 पंचों को आगामी 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। ये है पूरा मामला गांव रूदडौल की सरपंच मोनिका जांगड़ा ने उपायुक्त को गांव के 5 पंचों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दी थी। शिकायत में सरपंच ने कहा था कि वह नवनिर्वाचित महिला सरपंच है। 5 पंचों ने ग्राम पंचायत के गठन की प्रथम बैठक से अब तक हुई मीटिंग और ग्राम सभा की मीटिंग में भाग नहीं लिया। जिससे गांव का विकास पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। ये पंच विकास कार्यों में रूचि नहीं ले रहे हैं। जिससे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित नहीं हो रहे हैं। विकास कार्य ना होने पर गांव का विकास पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर नहीं मिल रहा है। इसलिए पंचों पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। इसी शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की गई है। इन पंचों को किया निष्कासित उपायुक्त दादरी ने जिला परिषद चरखी दादरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट और निजी सुनवाई में वेदपाल पुत्र दरिया सिंह पंच वार्ड 8, प्रियंका शर्मा पत्नी संजय कुमार पंच वार्ड 3, रेनू पंच वार्ड 1, रोशन लाल पुत्र भागमल पंच वार्ड 2, राजवंती पत्नी अजय कुमार पंच वार्ड 9 ग्राम पंचायत रूदडौल को बर्खास्त किया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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