<p style=”text-align: justify;”>मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली ज़मानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर बुधवार (10 जुलाई) को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया. इसमें दिल्ली के सीएम ने कहा कि ED उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है. इस केस में उनकी जमानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”ED ने उन्हें इस केस में फंसाने के लिए सह-आरोपियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया है. मनमाफिक बयान देने की एवज में ED ने सह-आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>केजरीवाल ने अपने जवाब में ED की इस दलील का विरोध किया कि उसे अपने बात रखने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा, ”निचली अदालत का जमानत देने का आदेश का आदेश पूरी तरह से सही है. जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश दिया है. इसके खिलाफ ED की याचिका में की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान को दर्शाती है.”</p> <p style=”text-align: justify;”>मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली ज़मानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर बुधवार (10 जुलाई) को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया. इसमें दिल्ली के सीएम ने कहा कि ED उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है. इस केस में उनकी जमानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”ED ने उन्हें इस केस में फंसाने के लिए सह-आरोपियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया है. मनमाफिक बयान देने की एवज में ED ने सह-आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>केजरीवाल ने अपने जवाब में ED की इस दलील का विरोध किया कि उसे अपने बात रखने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा, ”निचली अदालत का जमानत देने का आदेश का आदेश पूरी तरह से सही है. जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश दिया है. इसके खिलाफ ED की याचिका में की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान को दर्शाती है.”</p> दिल्ली NCR UP Transfer: यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर, जानें- किसे कहां मिली तैनाती?