लुधियाना| श्री सिद्ध दुर्गा माता मंदिर महोत्सव कमेटी नसीब एन्क्लेव की ओर से 18वां विशाल मां भगवती जागरण प्रधान विजय जैन की अध्यक्षता में किया गया। जागरण में मां भगवती का गुणगान आशु लाहौरिया एंड पार्टी व सोनिया रूहानी एंड पार्टी द्वारा किया गया। मां के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। जागरण में ज्योति प्रचंड समाज सेवक लाजपत राय व चुनरी की रस्म मां भगवती क्लब के अध्यक्ष अविनाश सिक्का द्वारा की गई। राजेश अग्रवाल, नरवेद बांसल द्वारा आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गणेश शर्मा, तिलक राज जैन, रोहित जैन अमन जिंदल, सुरेश जिंदल, विजय ग्रोवर आदि मौजूद रहे। लुधियाना| श्री सिद्ध दुर्गा माता मंदिर महोत्सव कमेटी नसीब एन्क्लेव की ओर से 18वां विशाल मां भगवती जागरण प्रधान विजय जैन की अध्यक्षता में किया गया। जागरण में मां भगवती का गुणगान आशु लाहौरिया एंड पार्टी व सोनिया रूहानी एंड पार्टी द्वारा किया गया। मां के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। जागरण में ज्योति प्रचंड समाज सेवक लाजपत राय व चुनरी की रस्म मां भगवती क्लब के अध्यक्ष अविनाश सिक्का द्वारा की गई। राजेश अग्रवाल, नरवेद बांसल द्वारा आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गणेश शर्मा, तिलक राज जैन, रोहित जैन अमन जिंदल, सुरेश जिंदल, विजय ग्रोवर आदि मौजूद रहे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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ढंडरिया वाले पर हत्या-रेप का केस चलेगा:2012 साल पहले मिली थी 22 साल की युवती की लाश, धाराएं जोड़ी गई
ढंडरिया वाले पर हत्या-रेप का केस चलेगा:2012 साल पहले मिली थी 22 साल की युवती की लाश, धाराएं जोड़ी गई 2012 के एक मामले में रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए हैं। आईपीसी की धारा 302, 376 और 506 को शामिल किया गया है। 2012 में मृत मिली थी 22 साल की युवती यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई उक्त धाराएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी।
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