जालंधर की लड़की को लिव-इन पार्टनर ने बहरीन में बेचा:हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, अदालत ने तुरंत लोकेशन पता करने का दिया आदेश

जालंधर की लड़की को लिव-इन पार्टनर ने बहरीन में बेचा:हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, अदालत ने तुरंत लोकेशन पता करने का दिया आदेश

पंजाब के जालंधर के फिल्लौर कस्बे की एक लड़की को उसके लिव-इन पार्टनर ने बहरीन में बेच दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लड़की को तुरंत छुड़ाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज आलोक जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा- संबंधित थाने के एसएचओ परिवार की मदद लें और वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए तुरंत लड़की की लोकेशन पता करें। जिसके बाद उक्त पता भारतीय दूतावास को दें, ताकि लड़की को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। माता-पिता ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर जज जैन ने विदेश मंत्रालय को 15 दिन के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि लड़की बहरीन में कहां फंसी हुई है। परिवार ने इससे पहले एक बार वीडियो कॉल की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई है। जिसमें लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे बहरीन में उसके लिव-इन पार्टनर ने बेच दिया है और उसे कभी भी मारा जा सकता है। सुनवाई की पिछली तारीख पर पीठ ने भारत संघ को निर्देश दिया था कि कतर स्थित भारतीय दूतावास महिला की भलाई सुनिश्चित करते हुए मामले की तुरंत जांच करे। लड़की को वीडियो कॉल पर परिवार से बात करवाने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दूतावास लड़की को तुरंत वहां से रिहा करवाए और फिर वहीं से लड़की की उसके माता-पिता से वीडियो कॉल करवाए। ताकि यह पता चल सके कि उक्त लड़की सुरक्षित है या नहीं। पंजाब के जालंधर के फिल्लौर कस्बे की एक लड़की को उसके लिव-इन पार्टनर ने बहरीन में बेच दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लड़की को तुरंत छुड़ाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज आलोक जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा- संबंधित थाने के एसएचओ परिवार की मदद लें और वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए तुरंत लड़की की लोकेशन पता करें। जिसके बाद उक्त पता भारतीय दूतावास को दें, ताकि लड़की को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। माता-पिता ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर जज जैन ने विदेश मंत्रालय को 15 दिन के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि लड़की बहरीन में कहां फंसी हुई है। परिवार ने इससे पहले एक बार वीडियो कॉल की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई है। जिसमें लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे बहरीन में उसके लिव-इन पार्टनर ने बेच दिया है और उसे कभी भी मारा जा सकता है। सुनवाई की पिछली तारीख पर पीठ ने भारत संघ को निर्देश दिया था कि कतर स्थित भारतीय दूतावास महिला की भलाई सुनिश्चित करते हुए मामले की तुरंत जांच करे। लड़की को वीडियो कॉल पर परिवार से बात करवाने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दूतावास लड़की को तुरंत वहां से रिहा करवाए और फिर वहीं से लड़की की उसके माता-पिता से वीडियो कॉल करवाए। ताकि यह पता चल सके कि उक्त लड़की सुरक्षित है या नहीं।   पंजाब | दैनिक भास्कर