पंजाब के जालंधर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल ने 15 अक्टूबर को मतदान वाले दिन शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा- यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत जारी किए गए हैं। डीसी ने आगे कहा- जिला जालंधर की सीमा में आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं, वहां चुनाव वाले दिन 15 अक्टूबर को दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त तिथि को चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें और अहाते नहीं खोले जाएंगे। साथ ही इन गांवों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर कोई जारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जालंधर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल ने 15 अक्टूबर को मतदान वाले दिन शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा- यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत जारी किए गए हैं। डीसी ने आगे कहा- जिला जालंधर की सीमा में आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं, वहां चुनाव वाले दिन 15 अक्टूबर को दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त तिथि को चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें और अहाते नहीं खोले जाएंगे। साथ ही इन गांवों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर कोई जारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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