जींद में कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने लगाया 25 हजार जुर्माना; नाबालिग से बनाए थे अप्राकृतिक संबंध

जींद में कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने लगाया 25 हजार जुर्माना; नाबालिग से बनाए थे अप्राकृतिक संबंध

जींद में नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनाया है। 7 अप्रैल 2023 को अलेवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया गया है। जिस पर पुलिस ने गांव संडील निवासी सुमित के खिलाफ 377, 34 व 6 पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सुमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों सहित चालान पेश किया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की पैरवी की गई। जींद में नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनाया है। 7 अप्रैल 2023 को अलेवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया गया है। जिस पर पुलिस ने गांव संडील निवासी सुमित के खिलाफ 377, 34 व 6 पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सुमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों सहित चालान पेश किया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की पैरवी की गई।   हरियाणा | दैनिक भास्कर