जींद के बहादुरगढ़ गांव में महिला की हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज कीर्ति जैन की अदालत ने पति, देवर समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 2018 में पानीपत के जोशी गांव निवासी प्रमोद ने सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी बहादुरगढ़ गांव निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पिंकी का पति महिपाल, ससुर मांगेराम, देवर सुभाष, जेठ कृष्ण व श्रीराम उसे दहेज के लिए तंग करते थे। उसके पति ने उसके साथ कई बार मारपीट की और घर से भी निकाल दिया। लेकिन पंचायती तौर पर समझौता होने के बाद कुछ दिन शांति रही। इसके बाद फिर से उसे तंग किया जाने लगा और मारपीट की गई। आरोपियों महिपाल ने अपने भाई और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। उसके शव को गांव से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में पति समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में जांच शुरू हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने सबूत पेश किए। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज कीर्ति जैन की अदालत ने मृतक महिला के पति महिपाल, देर सुभाष, सरफाबाद गांव निवासी सुशील, फरमाना निवासी मनीष को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जींद के बहादुरगढ़ गांव में महिला की हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज कीर्ति जैन की अदालत ने पति, देवर समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 2018 में पानीपत के जोशी गांव निवासी प्रमोद ने सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी बहादुरगढ़ गांव निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पिंकी का पति महिपाल, ससुर मांगेराम, देवर सुभाष, जेठ कृष्ण व श्रीराम उसे दहेज के लिए तंग करते थे। उसके पति ने उसके साथ कई बार मारपीट की और घर से भी निकाल दिया। लेकिन पंचायती तौर पर समझौता होने के बाद कुछ दिन शांति रही। इसके बाद फिर से उसे तंग किया जाने लगा और मारपीट की गई। आरोपियों महिपाल ने अपने भाई और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। उसके शव को गांव से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में पति समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में जांच शुरू हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने सबूत पेश किए। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज कीर्ति जैन की अदालत ने मृतक महिला के पति महिपाल, देर सुभाष, सरफाबाद गांव निवासी सुशील, फरमाना निवासी मनीष को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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