ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे की मांग पर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे की मांग पर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

<p style=”text-align: justify;”><strong>Gyanvapi Case ASI Survey:</strong> ज्ञानवापी को लेकर चल रही अदालती लड़ाई के बीच आज शुक्रवार (25 अक्टूबर) का दिन बेहद अहम था. ज्ञानवापी विवाद को लेकर अब वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग का दावा किया है. इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की. हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हासिल करने के लिए साल 1991 में हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा की ओर से एक याचिका दाखिल की थी. लगभग दो दशक चली सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो मांग रखी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसमें पहली मांग ये थी कि वजूखाने का ASI सर्वे किया जाए, ताकि पता लगा सके कि क्या वाकई वहां पर शिवलिंग है या फव्वारा. वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग है. ऐसे में मस्जिद के ढांचे को बगैर नुकसान पहुंचाए, खुदाई की जाए, ताकि शिवलिंग के दावे का पता लग सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू पक्ष के लिए अदालत का रास्ता इतना आसान नहीं है. इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वजूखाने को सील किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypolls-2024-sanjay-nishad-party-will-support-bjp-candidate-on-all-seat-by-election-2024-2810437″>यूपी उपचुनाव में सीट न मिलने की नाराजगी के बीच संजय निषाद की बैठक, बताया किसे देंगे समर्थन</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Gyanvapi Case ASI Survey:</strong> ज्ञानवापी को लेकर चल रही अदालती लड़ाई के बीच आज शुक्रवार (25 अक्टूबर) का दिन बेहद अहम था. ज्ञानवापी विवाद को लेकर अब वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग का दावा किया है. इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की. हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हासिल करने के लिए साल 1991 में हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा की ओर से एक याचिका दाखिल की थी. लगभग दो दशक चली सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो मांग रखी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसमें पहली मांग ये थी कि वजूखाने का ASI सर्वे किया जाए, ताकि पता लगा सके कि क्या वाकई वहां पर शिवलिंग है या फव्वारा. वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग है. ऐसे में मस्जिद के ढांचे को बगैर नुकसान पहुंचाए, खुदाई की जाए, ताकि शिवलिंग के दावे का पता लग सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू पक्ष के लिए अदालत का रास्ता इतना आसान नहीं है. इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वजूखाने को सील किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypolls-2024-sanjay-nishad-party-will-support-bjp-candidate-on-all-seat-by-election-2024-2810437″>यूपी उपचुनाव में सीट न मिलने की नाराजगी के बीच संजय निषाद की बैठक, बताया किसे देंगे समर्थन</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बीच पप्पू यादव ने सलमान खान को किया फोन, क्या हुई बात?