<p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Cabinet Decisions Today:</strong> झारखंड सरकार ने एक्साइज विभाग में कांस्टेबल बहाली के लिए दौड़ प्रतियोगिता के नियम में संशोधन किया है. अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी होगी. संशोधित नियम के अनुसार, अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले साल कांस्टेबल नियुक्ति के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ में 19 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी और इसे लेकर जबर्दस्त बवाल हुआ था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (12 मार्च) को आयोजित कैबिनेट की बैठक में नियम के संशोधन को मंजूरी दी गई. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>झारखंड कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके अनुसार, खनिजों पर सेस की दर बढ़ जाएगी. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इसी वजह से इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने को मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई. अब ऐसी परिस्थितियों में सरकार आपदा नियंत्रण के नियमों के अनुसार, नियंत्रण के आवश्यक कदम उठाएगी. इससे प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान में भी आपदा से संबंधित प्रावधान लागू होंगे. कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक के लिए लागू कानून के प्रावधान के तहत रांची में अपर न्यायायुक्त-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भगवान बिरसा की नौ फीट मूर्ति लगेगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधान में भी संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. इसी तरह सेविका सहायिका चयन नियमावली में भी बदलाव किया गया है. रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट मूर्ति लगाने और इस पर कुल 25 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एल. ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने लातेहार जिलान्तर्गत सिकनी कोल ब्लॉक के 133.473 एकड़ क्षेत्र पर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के खनन पट्टे के एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/05FUoYVEFvA?si=Iyn1gS9WBvSFOxb3″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Cabinet Decisions Today:</strong> झारखंड सरकार ने एक्साइज विभाग में कांस्टेबल बहाली के लिए दौड़ प्रतियोगिता के नियम में संशोधन किया है. अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी होगी. संशोधित नियम के अनुसार, अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले साल कांस्टेबल नियुक्ति के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ में 19 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी और इसे लेकर जबर्दस्त बवाल हुआ था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (12 मार्च) को आयोजित कैबिनेट की बैठक में नियम के संशोधन को मंजूरी दी गई. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>झारखंड कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके अनुसार, खनिजों पर सेस की दर बढ़ जाएगी. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इसी वजह से इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने को मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई. अब ऐसी परिस्थितियों में सरकार आपदा नियंत्रण के नियमों के अनुसार, नियंत्रण के आवश्यक कदम उठाएगी. इससे प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान में भी आपदा से संबंधित प्रावधान लागू होंगे. कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक के लिए लागू कानून के प्रावधान के तहत रांची में अपर न्यायायुक्त-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भगवान बिरसा की नौ फीट मूर्ति लगेगी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधान में भी संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. इसी तरह सेविका सहायिका चयन नियमावली में भी बदलाव किया गया है. रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट मूर्ति लगाने और इस पर कुल 25 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एल. ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने लातेहार जिलान्तर्गत सिकनी कोल ब्लॉक के 133.473 एकड़ क्षेत्र पर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के खनन पट्टे के एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/05FUoYVEFvA?si=Iyn1gS9WBvSFOxb3″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> झारखंड MP में मोहन सरकार का बजट, कोई नया टैक्स नहीं, ‘वेदांत पीठ’ के लिए 500 करोड़, 10 बड़ी बातें
झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के लिए अब 10 किमी की दौड़ खत्म, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
