<p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand News:</strong> झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया. विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा. बता दें कि कल से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है. मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस (Congress) के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झामुमो और बीजेपी ने हेम्ब्रोम और पटेल पर दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी. हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | “Even I am shocked. Why was such a decision made? Speaker should be neutral and impartial, but where is that impartiality? Before me, many have changed their parties but all those cases are pending for two years. What was my fault?” says JMM MLA Lobin Hembrom on being… <a href=”https://t.co/U32p2cHA86″>pic.twitter.com/U32p2cHA86</a></p>
— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1816470902659330251?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 25, 2024</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोबिन हेम्ब्रोम और जयप्रकाश भाई पटेल की विधायकी गयी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पटेल ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग सीट से सांसद का चुनाव लड़ा था. हालांकि दोनों को <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में हार मिली थी. अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सुनाया. स्पीकर के न्यायाधिकरण ने जय प्रकाश भाई पटेल और लोबिन हेंब्रम को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया. दोनों नेताओं पर अपनी-अपनी पिछली पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के आरोप थे. स्पीकर के इस आदेश के बाद दोनों नेता 26 जुलाई से विधायक नहीं रहेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Jharkhand: जामताड़ा के साइबर अपराधियों को कोर्ट ने दी ये सजा, आवाज बदलकर चंद मिनटों में खाली कर देते थे बैंक अकाउंट” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jamtara-cyber-crime-court-sentenced-5-cyber-criminals-to-five-years-sentenced-and-fined-2-5-lakh-rupees-in-jharkhand-2745335″ target=”_self”>Jharkhand: जामताड़ा के साइबर अपराधियों को कोर्ट ने दी ये सजा, आवाज बदलकर चंद मिनटों में खाली कर देते थे बैंक अकाउंट</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand News:</strong> झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया. विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा. बता दें कि कल से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है. मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस (Congress) के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झामुमो और बीजेपी ने हेम्ब्रोम और पटेल पर दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी. हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | “Even I am shocked. Why was such a decision made? Speaker should be neutral and impartial, but where is that impartiality? Before me, many have changed their parties but all those cases are pending for two years. What was my fault?” says JMM MLA Lobin Hembrom on being… <a href=”https://t.co/U32p2cHA86″>pic.twitter.com/U32p2cHA86</a></p>
— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1816470902659330251?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 25, 2024</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोबिन हेम्ब्रोम और जयप्रकाश भाई पटेल की विधायकी गयी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पटेल ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग सीट से सांसद का चुनाव लड़ा था. हालांकि दोनों को <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में हार मिली थी. अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सुनाया. स्पीकर के न्यायाधिकरण ने जय प्रकाश भाई पटेल और लोबिन हेंब्रम को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया. दोनों नेताओं पर अपनी-अपनी पिछली पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के आरोप थे. स्पीकर के इस आदेश के बाद दोनों नेता 26 जुलाई से विधायक नहीं रहेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Jharkhand: जामताड़ा के साइबर अपराधियों को कोर्ट ने दी ये सजा, आवाज बदलकर चंद मिनटों में खाली कर देते थे बैंक अकाउंट” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jamtara-cyber-crime-court-sentenced-5-cyber-criminals-to-five-years-sentenced-and-fined-2-5-lakh-rupees-in-jharkhand-2745335″ target=”_self”>Jharkhand: जामताड़ा के साइबर अपराधियों को कोर्ट ने दी ये सजा, आवाज बदलकर चंद मिनटों में खाली कर देते थे बैंक अकाउंट</a></strong></p> झारखंड अब गाड़ी से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को करना होगा ये काम, मुख्य सचिव ने दिया आदेश