2012 के एक मामले में रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए हैं। आईपीसी की धारा 302, 376 और 506 को शामिल किया गया है। 2012 में मृत मिली थी 22 साल की युवती यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई उक्त धाराएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी। 2012 के एक मामले में रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए हैं। आईपीसी की धारा 302, 376 और 506 को शामिल किया गया है। 2012 में मृत मिली थी 22 साल की युवती यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई उक्त धाराएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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ख़ालिस्तानी आतंकी डल्ला का ट्रायल नहीं होगा सार्वजनिक:ओंटारियो अदालत ने दिया आदेश; कनाडा सरकार ने प्रसारण पर पाबंदी लगाने की रखी थी मांग कनाडा की ओंटारियो अदालत ने गुरुवार को खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के अस्थायी प्रमुख अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला और उसके सहयोगी गुरजंट सिंह के ट्रायल की कार्यवाही पर मीडिया कवरेज, प्रसारण और रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। यह निर्णय कनाडा सरकार की मांग पर लिया गया है। दरअसल, कनाडा सरकार के वकील द्वारा अदालत में दाखिल एक अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें अदालत की कार्यवाही के प्रसारण पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। इस अर्जी को ओंटारियो अदालत ने मान लिया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक ट्रायल समाप्त नहीं हो जाता। डल्ला के खिलाफ भारत की प्रत्यर्पण की मांग इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में, भारत ने अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध करने का संकेत दिया है। डल्ला पर भारत में कई गंभीर आपराधिक मामले और आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होने आरोप हैं। डल्ला को 2023 में भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। जुलाई 2023 में भारत ने कनाडाई सरकार से डल्ला की अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध किया था। हालांकि, उस समय यह अनुरोध खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब कनाडा में हुई हालिया गिरफ्तारी ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा- हमने कनाडा में अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है। उसे 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, और कनाडाई प्रिंट और दृश्य मीडिया ने इस घटना पर व्यापक रिपोर्टिंग की है। भारत की प्रत्यर्पण की कार्यवाही जैसवाल ने बताया कि डल्ला के भारत में लंबित आपराधिक मामलों और कनाडा में उसकी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अर्श डल्ला के अपराधों के चलते यह अपेक्षा की जाती है कि उसे भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हमारी एजेंसियां हाल की गिरफ्तारी के मद्देनजर प्रत्यर्पण पर जरूरी कार्रवाई करेंगी। 2023 में भी गिरफ्तारी की मांग की थी भारत ने 2023 में कनाडा से डल्ला की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन कनाडा सरकार ने उस समय इस मांग को खारिज कर दिया था। इसी दौरान भारत ने जनवरी 2023 में कनाडा को डल्ला के संदिग्ध पते, भारत में उसके ट्रांजैक्शन, उसकी संपत्तियों और मोबाइल नंबरों की जानकारी दी थी। भारत ने MLAT संधि (पारस्परिक कानूनी सहायता संधि) के तहत कनाडा से इन जानकारियों को वेरिफाई करने के लिए कहा था। दिसंबर 2023 में, कनाडा के न्याय विभाग ने इस मामले पर भारत से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। भारत ने इसका जवाब इस मार्च में दिया था। 50 से ज्यादा मामलों में नामजद है डल्ला अर्श खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी है और भारत में इस पर 50 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, आतंकी गतिविधियां और टेरर फंडिंग शामिल है। मई 2022 में भारत सरकार ने अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद साल 2023 में उसे आतंकी घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्श पंजाब से फरार होकर कनाडा चला गया और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। भारत की एजेंसियां लंबे समय से डल्ला को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।
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