दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 से नीचे के वाले डीजल मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन, जानें सभी नियम

दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 से नीचे के वाले डीजल मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन, जानें सभी नियम

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कड़ा वार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने एक अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-6 मानक से नीचे के सभी डीजल चालित परिवहन और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किन मालवाहकों वाहन पर के लिए भी आदेश जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस आदेश के अनुसार, केवल BS-4 डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक चालित मालवाहक वाहन ही दिल्ली की सीमाओं के भीतर प्रवेश कर सकेंगे. इसमें हल्के, मध्यम और भारी सभी श्रेणियों के मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह प्रतिबंध विशेष रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा, जो अब तक राष्ट्रीय राजधानी में भारी संख्या में प्रवेश करते रहे हैं और वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कुछ वाहनों के लिए अस्थायी छूट&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, CAQM के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-BS 4 वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी. उसके बाद, आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को भी स्वच्छ ईंधन को भी अपनाना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आयोग का यह निर्णय उस चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के अंतर्गत लिया गया है, जो सर्दियों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है. आयोग ने साफ किया कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहन, विशेषकर पुराने डीजल वाहन, वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं और सर्दियों में यह स्थिति गंभीर हो जाती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>CAQM ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं और 52 टोल प्लाजा, जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों से लैस हैं, पर इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे इस प्रतिबंध के प्रभाव और सफलता की समीक्षा की जा सके.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कड़ा वार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने एक अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-6 मानक से नीचे के सभी डीजल चालित परिवहन और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किन मालवाहकों वाहन पर के लिए भी आदेश जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस आदेश के अनुसार, केवल BS-4 डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक चालित मालवाहक वाहन ही दिल्ली की सीमाओं के भीतर प्रवेश कर सकेंगे. इसमें हल्के, मध्यम और भारी सभी श्रेणियों के मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह प्रतिबंध विशेष रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा, जो अब तक राष्ट्रीय राजधानी में भारी संख्या में प्रवेश करते रहे हैं और वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कुछ वाहनों के लिए अस्थायी छूट&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, CAQM के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-BS 4 वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी. उसके बाद, आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को भी स्वच्छ ईंधन को भी अपनाना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आयोग का यह निर्णय उस चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के अंतर्गत लिया गया है, जो सर्दियों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है. आयोग ने साफ किया कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहन, विशेषकर पुराने डीजल वाहन, वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं और सर्दियों में यह स्थिति गंभीर हो जाती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>CAQM ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं और 52 टोल प्लाजा, जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों से लैस हैं, पर इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे इस प्रतिबंध के प्रभाव और सफलता की समीक्षा की जा सके.</p>  दिल्ली NCR पहलगाम पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बोले, ‘जंग कर दो, ये बचकाना बातें…’, PM मोदी को लेकर क्या कहा?