दिल्ली HC से ब्रजभूषण को राहत नहीं:यौन शोषण केस में FIR, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी

दिल्ली HC से ब्रजभूषण को राहत नहीं:यौन शोषण केस में FIR, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी

बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता है, FIR दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। बृजभूषण के वकील ने कहा- सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुए हैं। अब तक अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के दर्ज हो चुके हैं बयान
ट्रायल के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के भी बयान दर्ज करने को लेकर के नोटिस जारी की गई है। 10 सितंबर को पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में महिला पहलवानों के 10 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को एक अलग कमरे में राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बीते 24 अगस्त को सुनवाई के दौरान पूरे मामले का विरोध किया था और अपने वकील के सामने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट द्वारा मना करते हुए एक अलग कमरे में बयान दर्ज करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इन सभी जो गवाह है, उनको कमजोर गवाह मानकर उनके बयान दर्ज करने का फैसला लिया था। उम्मीद है हाई कोर्ट से मुझे मिलेगा न्याय
बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि हमने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है।।क्योंकि यह मामला सही है ही नहीं पर इस मामले को खत्म किया जाना योग्य है। इसीलिए हम दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं और आज सुनवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस पूरे मामले में एक निर्णय दिया जाएगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हमारी याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो हम ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता है, FIR दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। बृजभूषण के वकील ने कहा- सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुए हैं। अब तक अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के दर्ज हो चुके हैं बयान
ट्रायल के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के भी बयान दर्ज करने को लेकर के नोटिस जारी की गई है। 10 सितंबर को पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में महिला पहलवानों के 10 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को एक अलग कमरे में राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बीते 24 अगस्त को सुनवाई के दौरान पूरे मामले का विरोध किया था और अपने वकील के सामने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट द्वारा मना करते हुए एक अलग कमरे में बयान दर्ज करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इन सभी जो गवाह है, उनको कमजोर गवाह मानकर उनके बयान दर्ज करने का फैसला लिया था। उम्मीद है हाई कोर्ट से मुझे मिलेगा न्याय
बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि हमने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है।।क्योंकि यह मामला सही है ही नहीं पर इस मामले को खत्म किया जाना योग्य है। इसीलिए हम दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं और आज सुनवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस पूरे मामले में एक निर्णय दिया जाएगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हमारी याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो हम ऊपरी अदालत का रुख करेंगे।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर