नशे के कारोबार पर दिल्ली पुलिस का प्रहार, कुख्यात ड्रग माफिया तस्लीमा की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त

नशे के कारोबार पर दिल्ली पुलिस का प्रहार, कुख्यात ड्रग माफिया तस्लीमा की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Police News:</strong> दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.78 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है. यह संपत्तियां भलस्वा डेयरी की कुख्यात ड्रग माफिया तस्लीमा उर्फ पुत्ती से जुड़ी हैं, जिसे बीते साल ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की यह कार्रवाई दिल्ली में चल रहे एंटी-ड्रग कैंपेन के तहत की गई है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ड्रग माफिया पर शिकंजा, तस्लीमा की अवैध संपत्ति उजागर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी निधिन वालसन के मुताबिक, 4 जून 2024 को भलस्वा डेयरी की ड्रग माफिया तस्लीमा उर्फ पुत्ती को 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तस्लीमा ने नशे के धंधे से भारी संपत्ति अर्जित की थी. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद, एसीपी दिनेश कुमार और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी-नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में संपत्तियों की जांच शुरू हुई. जांच में पुलिस को तस्लीमा के नाम पर सात संपत्तियों का पता चला, जिनकी कुल कीमत 1.78 करोड़ रुपये आंकी गई. इन संपत्तियों को NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के तहत जब्त कर लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संपत्तियों के स्रोत का ब्यौरा मांगने पर नहीं दे पाई जवाब</strong><br />DCP ने बताया कि संपत्तियों का पूरा ब्यौरा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा गया, जिसके बाद आरोपी को समन जारी कर संपत्तियों का वैध स्रोत बताने को कहा गया. लेकिन तस्लीमा अपनी संपत्तियों का सही स्रोत नहीं बता पाई. इसके बाद संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन संपत्तियों को किया गया जब्त</strong><br />1. प्रॉपर्टी नंबर D-1/110, D-1/151, D-1/203, D-1/775, D-1/755 &ndash; जे. जे. कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली &nbsp;<br />2. 75 गज का खाली प्लॉट (खसरा नंबर 663, स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली) &nbsp;<br />3. DL10CT4350 नंबर की हुंडई क्रेटा कार &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस अधिकारी के मुताबिक, SAFEM (FOP) एक्ट और NDPS एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है. आदेश की कॉपी दिल्ली शहरी सुधार बोर्ड (DUSIB) और नगर निगम (MCD) को भी भेज दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक अनुमति के बिना इन संपत्तियों की कोई खरीद-फरोख्त न हो सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/WdL4PAk6pSc?si=EPjUiVAF-v_srUkB” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”Delhi: पहली कक्षा के छात्र की पिटाई करने पर टीचर के खिलाफ एफआईआर, फटे कान का परदा” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-police-filed-case-against-teacher-for-beating-first-class-ncd-school-student-2890019″ target=”_self”>Delhi: पहली कक्षा के छात्र की पिटाई करने पर टीचर के खिलाफ एफआईआर, फटे कान का परदा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Police News:</strong> दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.78 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है. यह संपत्तियां भलस्वा डेयरी की कुख्यात ड्रग माफिया तस्लीमा उर्फ पुत्ती से जुड़ी हैं, जिसे बीते साल ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की यह कार्रवाई दिल्ली में चल रहे एंटी-ड्रग कैंपेन के तहत की गई है. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ड्रग माफिया पर शिकंजा, तस्लीमा की अवैध संपत्ति उजागर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डीसीपी निधिन वालसन के मुताबिक, 4 जून 2024 को भलस्वा डेयरी की ड्रग माफिया तस्लीमा उर्फ पुत्ती को 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तस्लीमा ने नशे के धंधे से भारी संपत्ति अर्जित की थी. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद, एसीपी दिनेश कुमार और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी-नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में संपत्तियों की जांच शुरू हुई. जांच में पुलिस को तस्लीमा के नाम पर सात संपत्तियों का पता चला, जिनकी कुल कीमत 1.78 करोड़ रुपये आंकी गई. इन संपत्तियों को NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के तहत जब्त कर लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संपत्तियों के स्रोत का ब्यौरा मांगने पर नहीं दे पाई जवाब</strong><br />DCP ने बताया कि संपत्तियों का पूरा ब्यौरा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भेजा गया, जिसके बाद आरोपी को समन जारी कर संपत्तियों का वैध स्रोत बताने को कहा गया. लेकिन तस्लीमा अपनी संपत्तियों का सही स्रोत नहीं बता पाई. इसके बाद संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन संपत्तियों को किया गया जब्त</strong><br />1. प्रॉपर्टी नंबर D-1/110, D-1/151, D-1/203, D-1/775, D-1/755 &ndash; जे. जे. कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली &nbsp;<br />2. 75 गज का खाली प्लॉट (खसरा नंबर 663, स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली) &nbsp;<br />3. DL10CT4350 नंबर की हुंडई क्रेटा कार &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस अधिकारी के मुताबिक, SAFEM (FOP) एक्ट और NDPS एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है. आदेश की कॉपी दिल्ली शहरी सुधार बोर्ड (DUSIB) और नगर निगम (MCD) को भी भेज दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक अनुमति के बिना इन संपत्तियों की कोई खरीद-फरोख्त न हो सके.&nbsp;</p>
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