नारनौल में दवा विक्रेता को दस साल की सजा:मेडिकल स्टोर पर मिली थी नशीली दवाई, दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

नारनौल में दवा विक्रेता को दस साल की सजा:मेडिकल स्टोर पर मिली थी नशीली दवाई, दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

हरियाणा के नारनौल में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखकर बेचने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष साल कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की कोर्ट ने थाना सतनाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में यह सजा सुनाई गई। जुर्माना ना भरने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। थाना सतनाली में आरोपी के खिलाफ जून 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लोहारू रोड सतनाली पर भवानी मेडिकल हाल पर रेड की गई थी। जहां से 124 सीसी कोडीन फास्फेट सिरप, 420 ट्रामाडोल टैबलेट, 577 ट्रामाडोल कैप्सूल और 955 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद हुई थी। जिसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चालान कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र कुमार ने मामले में पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। हरियाणा के नारनौल में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखकर बेचने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष साल कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की कोर्ट ने थाना सतनाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में यह सजा सुनाई गई। जुर्माना ना भरने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। थाना सतनाली में आरोपी के खिलाफ जून 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लोहारू रोड सतनाली पर भवानी मेडिकल हाल पर रेड की गई थी। जहां से 124 सीसी कोडीन फास्फेट सिरप, 420 ट्रामाडोल टैबलेट, 577 ट्रामाडोल कैप्सूल और 955 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद हुई थी। जिसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चालान कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र कुमार ने मामले में पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।   हरियाणा | दैनिक भास्कर