हरियाणा के नारनौल में मंडी अटेली के पास नेशनल हाईवे नंबर 11 पर रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर बने एक होटल में कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ करने तथा होटल संचालक के साथ मार पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस बारे में होटल संचालक ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल गेट के सामने कई बार बजाए हौर्न पुलिस को दी गई शिकायत में रेवाड़ी जिला के कोसली निवासी राहुल ने बताया कि उसने रेवाड़ी नारनौल रोड पर महादेव शिवा अंदाज नाम से एक होटल किराए पर लिया हुआ है। गत रात को वह अपने होटल के अंदर काउंटर पर बैठा हुआ था। इसी समय एक गाड़ी i20 आई तथा चालक ने होटल के गेट के सामने कई बार हौर्न बजाया। जब वह बाहर नहीं निकला, तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को होटल की रैम्प पर चढ़ा दिया। जिसके बाद उसने दरवाजे को टक्कर मार कर दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। हाथों में लोहे की रॉड और डंडे इसी दौरान गाड़ी के पीछे से 5 से 6 लड़के उतर कर आए। जिन्होंने अपने हाथों में लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे लिए हुए थे। इन लोगों में से वह एक जितेंद्र नामक युवक को जानता है। सभी ने गाड़ी से उतर कर होटल के दरवाजे के शीशे व काउंटर को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने मना किया, तो वह यह बोल की इस जगह होटल चलना है, तो उन्हें मंथली देनी पड़ेगी। नहीं तो वह होटल नहीं चलने देंगे। मंथली नहीं देने पर किया हमला जब उसने मंथली देने से मना किया, तो उन्होंने लोहे की रोड और लकड़ी डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसके गल्ले में रखे पैसे भी चुरा लिए। जब उसने शोर मचाया, तब होटल की लेबर भाग कर आई तथा उसे छुड़वाया नहीं तो वह उसकी जान से मार देते। जाते-जाते उन्होंने धमकी दी है कि अगर मंथली नहीं दी, तो उसको मार देंगे। वही शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के नारनौल में मंडी अटेली के पास नेशनल हाईवे नंबर 11 पर रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर बने एक होटल में कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ करने तथा होटल संचालक के साथ मार पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस बारे में होटल संचालक ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल गेट के सामने कई बार बजाए हौर्न पुलिस को दी गई शिकायत में रेवाड़ी जिला के कोसली निवासी राहुल ने बताया कि उसने रेवाड़ी नारनौल रोड पर महादेव शिवा अंदाज नाम से एक होटल किराए पर लिया हुआ है। गत रात को वह अपने होटल के अंदर काउंटर पर बैठा हुआ था। इसी समय एक गाड़ी i20 आई तथा चालक ने होटल के गेट के सामने कई बार हौर्न बजाया। जब वह बाहर नहीं निकला, तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को होटल की रैम्प पर चढ़ा दिया। जिसके बाद उसने दरवाजे को टक्कर मार कर दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। हाथों में लोहे की रॉड और डंडे इसी दौरान गाड़ी के पीछे से 5 से 6 लड़के उतर कर आए। जिन्होंने अपने हाथों में लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे लिए हुए थे। इन लोगों में से वह एक जितेंद्र नामक युवक को जानता है। सभी ने गाड़ी से उतर कर होटल के दरवाजे के शीशे व काउंटर को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने मना किया, तो वह यह बोल की इस जगह होटल चलना है, तो उन्हें मंथली देनी पड़ेगी। नहीं तो वह होटल नहीं चलने देंगे। मंथली नहीं देने पर किया हमला जब उसने मंथली देने से मना किया, तो उन्होंने लोहे की रोड और लकड़ी डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसके गल्ले में रखे पैसे भी चुरा लिए। जब उसने शोर मचाया, तब होटल की लेबर भाग कर आई तथा उसे छुड़वाया नहीं तो वह उसकी जान से मार देते। जाते-जाते उन्होंने धमकी दी है कि अगर मंथली नहीं दी, तो उसको मार देंगे। वही शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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पलवल में 7 वर्षीय बच्ची और महिला से रेप:दूसरी लड़की ने बचाया, मामा के घर रहता है नाबालिग आरोपी, तलाश जारी हरियाणा के पलवल जिले में मकान की छत पर खेल रही 7 वर्षीय बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर द्वारा रेप करने की खबर सामने आई है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर छत पर पहुंची एक लड़की ने बच्ची को आरोपी से बचाया। सदर थाना पुलिस ने बच्ची के परिजन की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। किशोर ने बच्ची से किया रेप सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी 7 वर्षीय भतीजी मकान की छत पर खेल रही थी। उसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला एक 15 वर्षीय किशोर छत पर पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसला कर दूसरी छत पर ले गया। दूसरी छत पर ले जाकर आरोपी किशोर ने बच्ची के साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। जिसके चलते बच्ची रोने लगी और बच्ची की रोने की आवाज सुनकर एक 16 वर्षीय लड़की छत पर पहुंच गई और उसने बच्ची को आरोपी से बचाया। आरोपी की तलाश जारी लड़की ने मामले की सूचना बच्ची की मां को दी। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची की मां ने बच्ची को गोदी में उठाया और इस बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी। बताया गया है कि आरोपी किशोर बचपन से ही अपने मामा के घर पर उनके ही गांव में रह रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होडल में महिला से किया रेप वहीं, होडल थाना प्रभारी तेजपाल के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दी शिकायत में कहा है कि वह अपने घर पर सोई हुई थी। रात्रि के करीब 11 बजे आरोपी उसके घर में घुस आया और आते ही उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने जब विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। आरोप है कि आरोपी महिला को धमकी देकर गया है कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका:सरकारी नौकरियों में आरक्षण खारिज, 5 नंबर असंवैधानिक करार, नई नियुक्तियों का रास्ता साफ
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका:सरकारी नौकरियों में आरक्षण खारिज, 5 नंबर असंवैधानिक करार, नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है। सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के फैसले में क्या?
हाईकोर्ट में सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। HC ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है। इस प्रावधान को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इन भर्तियों पर पड़ा असर
हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है, उन पर भी दोबारा परीक्षा हो सकती है।