नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। घटना के बाद से बच्ची सहमी हुई है। बीते कुछ दिनों से बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही थी और गुमसुम रहने लगी थी। इसके बाद बच्ची के पिता उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जो बताया उससे परिजनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया- उनकी बेटी के प्राइवेट पार्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। प्यार से जब परिजनों से बच्ची से घटना के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि स्कूल में जो भैया प्लेट देते हैं, उन्होंने दो दिन पहले गंदी हरकत की, कुछ चुभाया था। तभी से दर्द हो रहा है। किसी से बताने पर मारने की धमकी भी दी थी। सेक्टर-27 स्थित स्कूल में पढ़ती है बच्ची
पुलिस को दी शिकायत में गोरखपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया- वर्तमान में वह परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। उनकी तीन साल सात महीने की बेटी सेक्टर-27 स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। दरिंदगी स्कूल परिसर के अंदर हुई। परिजनों ने 10 अक्टूबर को सेक्टर-20 थाने में शिकायत दी। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी निठारी निवासी नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। अब बच्ची किसी भी अनजान को देखकर रो रही
केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी स्कूल में सफाई का काम करता है और उसकी भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ महीने पहले ही हुई थी। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से बच्ची सहमी है। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर रोने लगती है। डर के कारण उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। स्कूल परिसर के अंदर हुई इस घटना ने सनसनी फैला दी है। अभिभावकों के अंदर अजीब-सा डर बैठ गया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। क्या है ‘डिजिटल रेप’, यह वर्चुअल रेप से कितना अलग है? डिजिटल रेप और वर्चुअल रेप अलग-अलग होते हैं। पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले ———————————- ये खबर भी पढ़िए- खाने में थूक मिलाया तो 10 साल तक की जेल: योगी सरकार बना रही कानून, देश का पहला राज्य होगा यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। इस कानून के तहत दुकानदार किसी भी खाने-पीने की चीजों में कुछ भी अवांछित तत्व नहीं मिला सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, कस्टमर को यह अधिकार भी होगा कि वह होटल, रेस्तरां में पूछ सकेंगे कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। होटल, रेस्तरां वालों को ग्राहक को बताना होगा कि खाने में क्या-क्या मिलाया गया है। यही नहीं, अगर खाने की सामग्री में शामिल तत्व ग्राहक को पसंद नहीं है तो उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार भी दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर… नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। घटना के बाद से बच्ची सहमी हुई है। बीते कुछ दिनों से बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही थी और गुमसुम रहने लगी थी। इसके बाद बच्ची के पिता उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जो बताया उससे परिजनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया- उनकी बेटी के प्राइवेट पार्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। प्यार से जब परिजनों से बच्ची से घटना के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि स्कूल में जो भैया प्लेट देते हैं, उन्होंने दो दिन पहले गंदी हरकत की, कुछ चुभाया था। तभी से दर्द हो रहा है। किसी से बताने पर मारने की धमकी भी दी थी। सेक्टर-27 स्थित स्कूल में पढ़ती है बच्ची
पुलिस को दी शिकायत में गोरखपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया- वर्तमान में वह परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। उनकी तीन साल सात महीने की बेटी सेक्टर-27 स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। दरिंदगी स्कूल परिसर के अंदर हुई। परिजनों ने 10 अक्टूबर को सेक्टर-20 थाने में शिकायत दी। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी निठारी निवासी नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। अब बच्ची किसी भी अनजान को देखकर रो रही
केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी स्कूल में सफाई का काम करता है और उसकी भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ महीने पहले ही हुई थी। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से बच्ची सहमी है। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर रोने लगती है। डर के कारण उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। स्कूल परिसर के अंदर हुई इस घटना ने सनसनी फैला दी है। अभिभावकों के अंदर अजीब-सा डर बैठ गया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। क्या है ‘डिजिटल रेप’, यह वर्चुअल रेप से कितना अलग है? डिजिटल रेप और वर्चुअल रेप अलग-अलग होते हैं। पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले ———————————- ये खबर भी पढ़िए- खाने में थूक मिलाया तो 10 साल तक की जेल: योगी सरकार बना रही कानून, देश का पहला राज्य होगा यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। इस कानून के तहत दुकानदार किसी भी खाने-पीने की चीजों में कुछ भी अवांछित तत्व नहीं मिला सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, कस्टमर को यह अधिकार भी होगा कि वह होटल, रेस्तरां में पूछ सकेंगे कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। होटल, रेस्तरां वालों को ग्राहक को बताना होगा कि खाने में क्या-क्या मिलाया गया है। यही नहीं, अगर खाने की सामग्री में शामिल तत्व ग्राहक को पसंद नहीं है तो उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार भी दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर