​​​​​​​​​​​​​​पंचकूला में विवाह शगुन योजना की नई गाइडलाइन:6 माह पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, माता-पिता को मिलेगा 71 हजार लाभ

​​​​​​​​​​​​​​पंचकूला में विवाह शगुन योजना की नई गाइडलाइन:6 माह पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, माता-पिता को मिलेगा 71 हजार लाभ

पंचकूला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। 6 माह पहले करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। 71 हजार का मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वार्षिक आय 1.80 लाख से होनी चाहिए कम उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है, तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचकूला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। 6 माह पहले करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। 71 हजार का मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वार्षिक आय 1.80 लाख से होनी चाहिए कम उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है, तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर