पंचकूला के कालका में पुलिस ने कसीनों पार्टी पर छापेमारी कर महिलाओं सहित 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल हैं। मौके से 22 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 गड्डी ताश, 3 लाख 69 हजार रुपए नकद और 20 वाहन बरामद किए हैं। 12 दिसंबर को डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को गुप्त सूचना मिली कि गांव बाड़ में होटल ‘द डिवाइन’ में कसीनों पार्टी चल रही है। सूचना मिलने पर एंटी नारकोटिक्स सेल के उप निरीक्षक भीम सिंह और क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 के इन्सपेक्टर दलीप सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाते हुए होटल पर छापा मारा। पार्टी में तेज संगीत की धुन पर डांस किया जा रहा था और युवक-युवतियां शराब का सेवन और जुआ खेलते पाए गए। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि यह पार्टी देवेन्द्र कुमार उर्फ कालू मलिक ने अपने साथियों संदीप शर्मा उर्फ सैंडी, सोहल खान, रिक्की नंदा, मनीष शर्मा उर्फ मोनू, और फार्महाउस मालिक रतन बंसल व मैनेजर राजेंद्र के साथ मिलकर आयोजित की थी। जब पुलिस ने पार्टी के लिए आवश्यक लाइसेंस मांगे, तो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आरोपियों पर मामला दर्ज आरोपियों के खिलाफ थाना कालका में हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा 61(1)(A), 72(C) और जुआ अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग के निरीक्षक को भी सूचना देकर बुलाया गया। पंचकूला के कालका में पुलिस ने कसीनों पार्टी पर छापेमारी कर महिलाओं सहित 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल हैं। मौके से 22 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 गड्डी ताश, 3 लाख 69 हजार रुपए नकद और 20 वाहन बरामद किए हैं। 12 दिसंबर को डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को गुप्त सूचना मिली कि गांव बाड़ में होटल ‘द डिवाइन’ में कसीनों पार्टी चल रही है। सूचना मिलने पर एंटी नारकोटिक्स सेल के उप निरीक्षक भीम सिंह और क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 के इन्सपेक्टर दलीप सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाते हुए होटल पर छापा मारा। पार्टी में तेज संगीत की धुन पर डांस किया जा रहा था और युवक-युवतियां शराब का सेवन और जुआ खेलते पाए गए। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि यह पार्टी देवेन्द्र कुमार उर्फ कालू मलिक ने अपने साथियों संदीप शर्मा उर्फ सैंडी, सोहल खान, रिक्की नंदा, मनीष शर्मा उर्फ मोनू, और फार्महाउस मालिक रतन बंसल व मैनेजर राजेंद्र के साथ मिलकर आयोजित की थी। जब पुलिस ने पार्टी के लिए आवश्यक लाइसेंस मांगे, तो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आरोपियों पर मामला दर्ज आरोपियों के खिलाफ थाना कालका में हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा 61(1)(A), 72(C) और जुआ अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग के निरीक्षक को भी सूचना देकर बुलाया गया। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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