पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मजीठिया को राहत:8 जुलाई तक SIT के सामने नहीं होंगे पेश, समन को दी थी चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मजीठिया को राहत:8 जुलाई तक SIT के सामने नहीं होंगे पेश, समन को दी थी चुनौती

करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी से जुडे़ मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत मिली है। अब वह 8 जुलाई तक इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने SIT की ओर से जारी समन को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनकी तरफ से दलील दी गई थी उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। जनवरी में बनी थी नई SIT मजीठिया केस में इस साल के शुरू में नई SIT बनाई गई थी। SIT की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के DIG एचएस भुल्लर को दी गई है। ADGP मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया था। DIG भुल्लर के अलावा SIT में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा व कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया था। SIT उनसे तीन से चार बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पहले किसान आंदोलन की वजह से पूछताछ में दिक्कत आई थी। साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला कांग्रेस सरकार के समय 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में बिताने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी। मजीठिया आरोप लगा चुके हैं कि जिस मामले में वे जेल रह कर आए हैं उसमें अभी तक कोई चार्जशीट ही दायर नहीं हुई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी से जुडे़ मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत मिली है। अब वह 8 जुलाई तक इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने SIT की ओर से जारी समन को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनकी तरफ से दलील दी गई थी उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। जनवरी में बनी थी नई SIT मजीठिया केस में इस साल के शुरू में नई SIT बनाई गई थी। SIT की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के DIG एचएस भुल्लर को दी गई है। ADGP मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया था। DIG भुल्लर के अलावा SIT में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा व कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया था। SIT उनसे तीन से चार बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पहले किसान आंदोलन की वजह से पूछताछ में दिक्कत आई थी। साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला कांग्रेस सरकार के समय 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में बिताने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी। मजीठिया आरोप लगा चुके हैं कि जिस मामले में वे जेल रह कर आए हैं उसमें अभी तक कोई चार्जशीट ही दायर नहीं हुई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है।   पंजाब | दैनिक भास्कर