नशा तस्करी से जुड़े मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार न करने के मामलों में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने पंजाब के DGP से 6 महीने में दर्ज किए गए NDPS केसों की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। स्टेट्स रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि इन मामलों में कितने आरोपी अभी तक पकडे़ नहीं गए और न ही उन्हें पीओ घोषित किया गया हैं। अदालत ने आदेश कि NDPS केस के आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर वह छह महीने के अंदर पकड़े नहीं जाते हैं, तो उन्हें पीओ घोषित किया जाए। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। साथ ही अगर जांच अधिकारी इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं करते है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। 2023 केस की चल रही थी सुनवाई हाईकोर्ट में आज सितंबर 2023 में दर्ज हुए NDPS से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अभी तक आरोपी काबू नहीं किया गया है। उस केस में पुलिस की तरफ से आज रिपोर्ट अदालत में फाइल की गई थी। इसमें बताया गया कि 87 आरोपी ऐसे थे, जिन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पीओ घोषित किया गया। अरेस्ट नहीं होते तो प्रॉपर्टी अटैच करें सुनवाई के दौरान बठिंडा के SSP को अदालत ने आदेश दिए हैं कि जो 87 लोगों की सूची उनकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दी गई। उन्हें पहल के आधार पर काबू किया जाए। अगर काबू नहीं किए जाते है तो उन्हें पीओ घोषित किया जाएग। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। नशा तस्करी से जुड़े मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार न करने के मामलों में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने पंजाब के DGP से 6 महीने में दर्ज किए गए NDPS केसों की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। स्टेट्स रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि इन मामलों में कितने आरोपी अभी तक पकडे़ नहीं गए और न ही उन्हें पीओ घोषित किया गया हैं। अदालत ने आदेश कि NDPS केस के आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर वह छह महीने के अंदर पकड़े नहीं जाते हैं, तो उन्हें पीओ घोषित किया जाए। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। साथ ही अगर जांच अधिकारी इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं करते है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। 2023 केस की चल रही थी सुनवाई हाईकोर्ट में आज सितंबर 2023 में दर्ज हुए NDPS से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अभी तक आरोपी काबू नहीं किया गया है। उस केस में पुलिस की तरफ से आज रिपोर्ट अदालत में फाइल की गई थी। इसमें बताया गया कि 87 आरोपी ऐसे थे, जिन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पीओ घोषित किया गया। अरेस्ट नहीं होते तो प्रॉपर्टी अटैच करें सुनवाई के दौरान बठिंडा के SSP को अदालत ने आदेश दिए हैं कि जो 87 लोगों की सूची उनकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दी गई। उन्हें पहल के आधार पर काबू किया जाए। अगर काबू नहीं किए जाते है तो उन्हें पीओ घोषित किया जाएग। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। पंजाब | दैनिक भास्कर
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