पंजाब के खिलाड़ियों के लिए सरकार का ऐलान:पंजाब स्टेट डेवलपमेंट-प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू होगा, निष्पक्ष चयन में मदद मिलेगी

पंजाब के खिलाड़ियों के लिए सरकार का ऐलान:पंजाब स्टेट डेवलपमेंट-प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू होगा, निष्पक्ष चयन में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024’ को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस एक्ट को लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने यहां खेल विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली अच्छी प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। मान ने कहा- इससे ऐसे खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी धन के कुशल उपयोग में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा. इस अधिनियम के अनुसार, खातों का रखरखाव अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा और सभी व्यय और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। पांच सदस्यीय समिति होगी गठित मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निदेशक खेल पंजाब सरकार को उपलब्ध कराये जायेंगे। पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ प्रशिक्षक और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे और यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम, खिलाड़ियों का चयन करेगी। उपायुक्त, प्रशासनिक सचिव के नेतृत्व में गठित विवाद समाधान समिति सात दिनों के भीतर खिलाड़ियों की अपील का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024’ को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस एक्ट को लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने यहां खेल विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली अच्छी प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। मान ने कहा- इससे ऐसे खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी धन के कुशल उपयोग में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा. इस अधिनियम के अनुसार, खातों का रखरखाव अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा और सभी व्यय और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। पांच सदस्यीय समिति होगी गठित मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निदेशक खेल पंजाब सरकार को उपलब्ध कराये जायेंगे। पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ प्रशिक्षक और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे और यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम, खिलाड़ियों का चयन करेगी। उपायुक्त, प्रशासनिक सचिव के नेतृत्व में गठित विवाद समाधान समिति सात दिनों के भीतर खिलाड़ियों की अपील का समाधान करेगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर