पंजाब सरकार अपने एरिया में सुखना इको सेंसिटिव जोन की सीमा को बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि सितंबर माह तक इसकी सीमा तय की जाए। मामले की 18 सितंबर को सुनवाई है। वहीं, इसके बाद संबंधित विभाग स्ट्रेटजी तैयारी करने में जुट गया है। माना जा रहा है इस संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। अगर यह एरिया बढ़ता है तो कई रसूखदार लोग मुश्किल में आ सकते हैं। क्योंकि उस एरिया में कई लोगों ने अपने फार्म हाउस तक बनाए हुए हैं। जबकि कुछ तो उनका काॅमर्शियल प्रयोग तक कर रहे हैं। इसके चलते कुछ मालिकों को नोटिस तक जारी हुआ था। एरिया बढ़ा तो यह लोग हो सकते हैं प्रभावित इस मामले में पंजाब चाहता है कि यह एरिया केवल 100 मीटर का हो। क्योंकि इस एरिया में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ को भी इस पर आपत्ति था। जिसके बाद अब कई चीजों पर मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो इस एरिया में को अगर 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है, तो करीब 46 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। वहीं, एक किलोमीटर तक सीमा बढ़ाई जाती है तो 17 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। अगर एरिया ढाई से पांच किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है तो 9 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। जो कि स्यूंक, पडछ और माजरी में स्थित है। जबकि एरिया पांच से 10 किलोमीटर तक होने पर पड़ौल, छोटी बौर बड़ी नंगल के करीब नौ फार्म इस एरिया में आएंगे। वहीं, आने वाले समय में गमाडा को अपने प्रोजेक्ट लांच करने से पहले नए सिरे से रणनीति बनानी होगी चंडीगढ़ अपना एरिया पहले घोषित कर चुका है सूत्रों की माने तो इको सेंसिटिव जोन की सीमा बढ़ाने में यदि प्रशासन ने काेई ढील वरती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद इसका घेरा बढ़ाया जाएगा। सुखना का कुल 26 वर्ग किमी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2 किमी से 2.75 किमी तक के क्षेत्र को इको जोन घोषित किया हुआ है। उसने इसी तर्ज पर पंजाब व हरियाणा से भी इको जोन घोषित करने की मांग रखी थी। क्येांकि 90 फीसद एरिया पंजाब व हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा ने भी अपना एरिया घोषित किया जा चुका है। पंजाब सरकार अपने एरिया में सुखना इको सेंसिटिव जोन की सीमा को बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि सितंबर माह तक इसकी सीमा तय की जाए। मामले की 18 सितंबर को सुनवाई है। वहीं, इसके बाद संबंधित विभाग स्ट्रेटजी तैयारी करने में जुट गया है। माना जा रहा है इस संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। अगर यह एरिया बढ़ता है तो कई रसूखदार लोग मुश्किल में आ सकते हैं। क्योंकि उस एरिया में कई लोगों ने अपने फार्म हाउस तक बनाए हुए हैं। जबकि कुछ तो उनका काॅमर्शियल प्रयोग तक कर रहे हैं। इसके चलते कुछ मालिकों को नोटिस तक जारी हुआ था। एरिया बढ़ा तो यह लोग हो सकते हैं प्रभावित इस मामले में पंजाब चाहता है कि यह एरिया केवल 100 मीटर का हो। क्योंकि इस एरिया में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ को भी इस पर आपत्ति था। जिसके बाद अब कई चीजों पर मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो इस एरिया में को अगर 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है, तो करीब 46 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। वहीं, एक किलोमीटर तक सीमा बढ़ाई जाती है तो 17 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। अगर एरिया ढाई से पांच किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है तो 9 फार्म हाउस प्रभावित होंगे। जो कि स्यूंक, पडछ और माजरी में स्थित है। जबकि एरिया पांच से 10 किलोमीटर तक होने पर पड़ौल, छोटी बौर बड़ी नंगल के करीब नौ फार्म इस एरिया में आएंगे। वहीं, आने वाले समय में गमाडा को अपने प्रोजेक्ट लांच करने से पहले नए सिरे से रणनीति बनानी होगी चंडीगढ़ अपना एरिया पहले घोषित कर चुका है सूत्रों की माने तो इको सेंसिटिव जोन की सीमा बढ़ाने में यदि प्रशासन ने काेई ढील वरती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद इसका घेरा बढ़ाया जाएगा। सुखना का कुल 26 वर्ग किमी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2 किमी से 2.75 किमी तक के क्षेत्र को इको जोन घोषित किया हुआ है। उसने इसी तर्ज पर पंजाब व हरियाणा से भी इको जोन घोषित करने की मांग रखी थी। क्येांकि 90 फीसद एरिया पंजाब व हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा ने भी अपना एरिया घोषित किया जा चुका है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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