पंजाब में पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में पहुंच गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन (EC) की तरफ से चुनाव का शेडयूल जारी नहीं किया गया है। जबकि शीर्ष द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है। ऐसे में याची बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। आज वीरवार को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है। चुनाव प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ घोषित याची की तरफ से याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब सरकार ने चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर राज्य चुनाव आयोग को 22 नवंबर को पत्र भेज दिया था। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आयोग की तरफ चुनाव का प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। इसके चलते उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। गत सुनवाई पर अदालत ने उन्हें अधिकार दिया था कि अगर उन्हें भविष्य में लगता है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार का दावा चुनाव के लिए तैयार इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था चुनाव करवाने को लेकर अब राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है । उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। निकाय विभाग ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्डबंदी के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था। पंजाब में पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में पहुंच गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन (EC) की तरफ से चुनाव का शेडयूल जारी नहीं किया गया है। जबकि शीर्ष द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है। ऐसे में याची बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। आज वीरवार को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है। चुनाव प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ घोषित याची की तरफ से याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब सरकार ने चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर राज्य चुनाव आयोग को 22 नवंबर को पत्र भेज दिया था। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आयोग की तरफ चुनाव का प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। इसके चलते उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। गत सुनवाई पर अदालत ने उन्हें अधिकार दिया था कि अगर उन्हें भविष्य में लगता है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार का दावा चुनाव के लिए तैयार इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था चुनाव करवाने को लेकर अब राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है । उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। निकाय विभाग ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्डबंदी के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था। पंजाब | दैनिक भास्कर
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