पंजाब में किसी भी समय पर नगर निगम व नगर काउसिंल चुनाव (निकाय चुनाव) का प्रोग्राम स्टेट इलेक्शन कमीशन घोषित कर सकता है। सरकार ने दिसंबर अंत तक चुनाव करवाने की बात आयोग को कही है। वहीं, अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि 12 दिसंबर से 31 दिसंबर शहीदी पखवाड़ा और छह जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनावों का प्रोग्राम बनाते समय इन पवित्र दिनों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि इनमें लोगों की भागीदारी अधिक रहती है। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। ऐसे में मतदान भी असर पडे़गा। पत्र में दिया है दो चीजों का हवाला यह पत्र बीजेपी संगठन मंत्री श्रीनिवासुलु की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने अपने पत्र में दो चीजों का मुख्य रूप से तर्क दिया है। 1. श्रीनिवासुलु ने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसे “शहीदी पखवाड़ा” के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पंजाब के लोग माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को याद करते हैं। ये गहरे धार्मिक महत्व के पवित्र दिन हैं, जिनमें स्मारक कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी होती है। 2. 6 जनवरी 2025 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु पर्व मनाया जाता है। जिसे पूरे पंजाब में बहुत सम्मान दिया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर लोग शादी जैसे निजी समारोह भी आयोजित नहीं करते। इस पवित्र अवधि के दौरान स्थानीय निकाय चुनाव करवाने से पंजाब के लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि दिसंबर अंत में निकाय चुनाव न करवा जाए। क्योंकि इस दौरान शहीदी पखवाड़ा आता है। SC ने 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है पंजाब में लंबे समय से लटक रहे निकाय चुनाव का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर को) पंजाब सरकार को कुल दस हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले आठ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि यह मामला 28 नवंबर को फिर निर्वाचन आयोग पहुंचा था। इसमें कहा गया था कि सरकार ने चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन आयोग ने चुनाव का प्रोग्राम नहीं किया है। इसके बाद सरकारी वकील ने अदालत में कहा था कि जल्दी ही जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। पंजाब में किसी भी समय पर नगर निगम व नगर काउसिंल चुनाव (निकाय चुनाव) का प्रोग्राम स्टेट इलेक्शन कमीशन घोषित कर सकता है। सरकार ने दिसंबर अंत तक चुनाव करवाने की बात आयोग को कही है। वहीं, अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि 12 दिसंबर से 31 दिसंबर शहीदी पखवाड़ा और छह जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनावों का प्रोग्राम बनाते समय इन पवित्र दिनों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि इनमें लोगों की भागीदारी अधिक रहती है। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। ऐसे में मतदान भी असर पडे़गा। पत्र में दिया है दो चीजों का हवाला यह पत्र बीजेपी संगठन मंत्री श्रीनिवासुलु की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने अपने पत्र में दो चीजों का मुख्य रूप से तर्क दिया है। 1. श्रीनिवासुलु ने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसे “शहीदी पखवाड़ा” के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पंजाब के लोग माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को याद करते हैं। ये गहरे धार्मिक महत्व के पवित्र दिन हैं, जिनमें स्मारक कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी होती है। 2. 6 जनवरी 2025 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु पर्व मनाया जाता है। जिसे पूरे पंजाब में बहुत सम्मान दिया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर लोग शादी जैसे निजी समारोह भी आयोजित नहीं करते। इस पवित्र अवधि के दौरान स्थानीय निकाय चुनाव करवाने से पंजाब के लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि दिसंबर अंत में निकाय चुनाव न करवा जाए। क्योंकि इस दौरान शहीदी पखवाड़ा आता है। SC ने 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है पंजाब में लंबे समय से लटक रहे निकाय चुनाव का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर को) पंजाब सरकार को कुल दस हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले आठ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि यह मामला 28 नवंबर को फिर निर्वाचन आयोग पहुंचा था। इसमें कहा गया था कि सरकार ने चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन आयोग ने चुनाव का प्रोग्राम नहीं किया है। इसके बाद सरकारी वकील ने अदालत में कहा था कि जल्दी ही जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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