पंजाब में अंडरएज ड्राइविंग पर पुलिस एक्शन:नाबालिग बाइक-स्कूटी,कार चलाते पकड़ा तो मां-बाप को 3 साल जेल, दूसरे का वाहन तो मालिक को सजा

पंजाब में अंडरएज ड्राइविंग पर पुलिस एक्शन:नाबालिग बाइक-स्कूटी,कार चलाते पकड़ा तो मां-बाप को 3 साल जेल, दूसरे का वाहन तो मालिक को सजा

पंजाब में नाबालिग बच्चा स्कूटी-बाइक या कार चलाते पकड़ा गया तो मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यह सजा मिलेगी। पंजाब पुलिस 31 जुलाई से इसे शुरू करने जा रही है। पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी। ADGP ट्रैफिक के ऑर्डर की 2 अहम बातें… 1. मां-बाप को जागरूक करे पुलिस
ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे। 2. पेरेंट्स के अलावा वाहन मालिक पर भी एक्शन
एडीजीपी के मुताबिक इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई होगी। ADGP के जारी किया आदेश पढ़ें… चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर रोक लगा चुकी पुलिस
पंजाब पुलिस इससे पहले चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर भी रोक लगा चुकी है। ADGP ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर कहा था कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है। नेशनल हाईवे या अन्य सड़कों पर उनसे बाहर निकलकर बच्चे या बड़े हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होता है। पुलिस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। पंजाब में एक्सीडेंट में मौतें रोकने के 2 अहम फैसले 1. कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स
पंजाब में सड़क हादसे रोकने को कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) बनाई गई है। देश में यह अपनी तरह की पहली फोर्स है। जिसकी तैनाती सिर्फ हाईवेज पर की गई है। यह गाड़ी में दिक्कत, एक्सीडेंट या अन्य इमरजेंसी में लोगों की मदद करती है। फोर्स में 5 हजार पुलिसकर्मी और 130 मॉडर्न वाहन हैं। CM भगवंत मान का दावा है कि पुलिस अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है। वहीं लोगों का 25 लाख से अधिक का कीमती सामान भी बचाया है। 2. फरिश्ते स्कीम: इलाज फ्री, मददगार को इनाम
पंजाब सरकार ने फरिश्ते स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत अगर कोई सड़क हादसे में घायल हो जाता है, तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले को 2 हजार रुपए व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने की योजना है। इस मददगार से पुलिस किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगी। वहीं, पहले 48 घंटे घायल का हर हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा। पंजाब में नाबालिग बच्चा स्कूटी-बाइक या कार चलाते पकड़ा गया तो मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यह सजा मिलेगी। पंजाब पुलिस 31 जुलाई से इसे शुरू करने जा रही है। पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अंडरएज की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी। ADGP ट्रैफिक के ऑर्डर की 2 अहम बातें… 1. मां-बाप को जागरूक करे पुलिस
ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे। 2. पेरेंट्स के अलावा वाहन मालिक पर भी एक्शन
एडीजीपी के मुताबिक इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी बताया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई होगी। ADGP के जारी किया आदेश पढ़ें… चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर रोक लगा चुकी पुलिस
पंजाब पुलिस इससे पहले चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर भी रोक लगा चुकी है। ADGP ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर कहा था कि लग्जरी कारों में सनरूफ लगी होती है। नेशनल हाईवे या अन्य सड़कों पर उनसे बाहर निकलकर बच्चे या बड़े हुड़दंग मचाते हैं। इससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होता है। पुलिस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। पंजाब में एक्सीडेंट में मौतें रोकने के 2 अहम फैसले 1. कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स
पंजाब में सड़क हादसे रोकने को कनाडा की तर्ज पर सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) बनाई गई है। देश में यह अपनी तरह की पहली फोर्स है। जिसकी तैनाती सिर्फ हाईवेज पर की गई है। यह गाड़ी में दिक्कत, एक्सीडेंट या अन्य इमरजेंसी में लोगों की मदद करती है। फोर्स में 5 हजार पुलिसकर्मी और 130 मॉडर्न वाहन हैं। CM भगवंत मान का दावा है कि पुलिस अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है। वहीं लोगों का 25 लाख से अधिक का कीमती सामान भी बचाया है। 2. फरिश्ते स्कीम: इलाज फ्री, मददगार को इनाम
पंजाब सरकार ने फरिश्ते स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत अगर कोई सड़क हादसे में घायल हो जाता है, तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले को 2 हजार रुपए व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने की योजना है। इस मददगार से पुलिस किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगी। वहीं, पहले 48 घंटे घायल का हर हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा।   पंजाब | दैनिक भास्कर