पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग ग्रीन पटाखे ही लोग चला पाएंगे। यह फैसला पंजाब सरकार की तरफ से वायु को प्रदूषण को रोकने व लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया है। दूसरी पटाखों की लड़ी (सीरीज पटाखे) के चलाने और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पटाखों की बिक्री हनीं होगी। कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी डीसी को पटाखों के हानिकारक प्रभावों बारे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा पटाखे तय स्थानों पर ही बिकेंगे। दिवाली पर दो घंटे ही चला पाएंगे पटाखे सरकार की तरफ से पटाखों चलाने का समय तय कर दिया है। दिवाली की रात केवल दो घंटे ही लोग पटाखे चला पाएंगे। दिवाली (31 अक्टूबर 2024) को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (दिसंबर 25-26, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (दिसंबर 31, 2024 – 1 जनवरी, 2025) पर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच पाएंगे सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया पटाखे केवल वहीं लोग बेच पाएंगे, जिनके पास लाइसेंस होंगे। पटाखे सीमित जगह पर बिकेंगे। वहीं, तय डेसिबल स्तर से अधिक आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इस बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम तय है। लोगाें को इस बारे में सहयोग की अपील की गई है। पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग ग्रीन पटाखे ही लोग चला पाएंगे। यह फैसला पंजाब सरकार की तरफ से वायु को प्रदूषण को रोकने व लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया है। दूसरी पटाखों की लड़ी (सीरीज पटाखे) के चलाने और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पटाखों की बिक्री हनीं होगी। कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी डीसी को पटाखों के हानिकारक प्रभावों बारे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा पटाखे तय स्थानों पर ही बिकेंगे। दिवाली पर दो घंटे ही चला पाएंगे पटाखे सरकार की तरफ से पटाखों चलाने का समय तय कर दिया है। दिवाली की रात केवल दो घंटे ही लोग पटाखे चला पाएंगे। दिवाली (31 अक्टूबर 2024) को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (दिसंबर 25-26, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (दिसंबर 31, 2024 – 1 जनवरी, 2025) पर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच पाएंगे सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया पटाखे केवल वहीं लोग बेच पाएंगे, जिनके पास लाइसेंस होंगे। पटाखे सीमित जगह पर बिकेंगे। वहीं, तय डेसिबल स्तर से अधिक आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इस बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम तय है। लोगाें को इस बारे में सहयोग की अपील की गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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