पंजाब में राजा वडिंग को खाली करने होंगे सरकारी मकान:रंधावा को भी नोटिस जारी, विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं दोनों

पंजाब में राजा वडिंग को खाली करने होंगे सरकारी मकान:रंधावा को भी नोटिस जारी, विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं दोनों

पंजाब विधानसभा ने नवनिर्वाचित सांसदों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखविंदर सिंह रंधावा को विधायक के तौर पर उन्हें आवंटित आवास खाली करने के आदेश जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक, उन्हें 20 जून को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, तय समय अवधि के बाद भी वे कुछ समय के लिए आवास रख सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें उचित किराया देना होगा। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से सांसद चुने जाने से पहले डेरा बाबा नानक के विधायक थे। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गिद्दड़बाहा के विधायक थे। वे अब लुधियाना से सांसद चुने गए हैं। दोनों ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में उन्हें आवास खाली करना होगा। यह है मकान के किराए संबंधी नियम नियमों के मुताबिक जब किसी विधानसभा मेंबर को कोई मकान फ्लैट, नौकर क्ववार्टर, गैराज आदि अलॉट होता है। अगर वह मेंबर नहीं रहता है तो उसे 15 दिन में यह खाली करना होता है। अगर वह किसी कारण अगले 15 दिन में मकान खाली नहीं करते है, तो उनसे किफायती किराया वसूला जाता है। उसके बाद भी खाली नहीं करते है, तो मकान किराए का 160 गुणा किराया वसूला जाएगा। इस संबंधी मकान खाली करने के लिए भेजे गए आदेश में साफ लिखा गया है। पंजाब विधानसभा ने नवनिर्वाचित सांसदों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखविंदर सिंह रंधावा को विधायक के तौर पर उन्हें आवंटित आवास खाली करने के आदेश जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक, उन्हें 20 जून को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, तय समय अवधि के बाद भी वे कुछ समय के लिए आवास रख सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें उचित किराया देना होगा। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से सांसद चुने जाने से पहले डेरा बाबा नानक के विधायक थे। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गिद्दड़बाहा के विधायक थे। वे अब लुधियाना से सांसद चुने गए हैं। दोनों ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में उन्हें आवास खाली करना होगा। यह है मकान के किराए संबंधी नियम नियमों के मुताबिक जब किसी विधानसभा मेंबर को कोई मकान फ्लैट, नौकर क्ववार्टर, गैराज आदि अलॉट होता है। अगर वह मेंबर नहीं रहता है तो उसे 15 दिन में यह खाली करना होता है। अगर वह किसी कारण अगले 15 दिन में मकान खाली नहीं करते है, तो उनसे किफायती किराया वसूला जाता है। उसके बाद भी खाली नहीं करते है, तो मकान किराए का 160 गुणा किराया वसूला जाएगा। इस संबंधी मकान खाली करने के लिए भेजे गए आदेश में साफ लिखा गया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर