पंजाब में होटल, क्लब और पब में नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वालों पर एक्साइज विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की तरफ से दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव में 9 जगह पर नाबालिगों को शराब परोसे जाने के मामले पकड़ में आए। सारे केस लुधियाना एरिया के हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में नियम तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। 25 से कम उम्र वालों को नहीं बेची जा सकती शराब विभाग की टीम ने दो दिन 23 स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीमों ने सारी कार्रवाई के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। यह टीमें सीधे मुख्यालय से जुड़ी थी। प्रवर्तन टीमों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए शराब विक्रेताओं के स्थानों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की मनाई है और इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। अब इन चीजों का करना होगा पालन हरपाल सिंह चीमा बताया कि शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सहित आबकारी प्रबंधों और नियमों का सख्ती से पालन राज्य में की जाएगी। बार मालिकों और प्रबंधकों को आवश्यक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनके पालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शराब विक्रेताओं को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया है। पहले भी इस तरह के केस सामने आते रहे हैं। पंजाब में होटल, क्लब और पब में नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वालों पर एक्साइज विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की तरफ से दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव में 9 जगह पर नाबालिगों को शराब परोसे जाने के मामले पकड़ में आए। सारे केस लुधियाना एरिया के हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में नियम तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। 25 से कम उम्र वालों को नहीं बेची जा सकती शराब विभाग की टीम ने दो दिन 23 स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीमों ने सारी कार्रवाई के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। यह टीमें सीधे मुख्यालय से जुड़ी थी। प्रवर्तन टीमों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए शराब विक्रेताओं के स्थानों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की मनाई है और इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। अब इन चीजों का करना होगा पालन हरपाल सिंह चीमा बताया कि शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सहित आबकारी प्रबंधों और नियमों का सख्ती से पालन राज्य में की जाएगी। बार मालिकों और प्रबंधकों को आवश्यक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनके पालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शराब विक्रेताओं को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया है। पहले भी इस तरह के केस सामने आते रहे हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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